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सोनीपत जिले में किसानों को फसल बीमा योजना के लिए प्रीमियम भरने पर नहीं मिलेगी छूट: देवेंद्र लांबा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किसानों के फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए किया गया था. देश के कई राज्यों में यह योजना लागू है और कई किसान इसका लाभ उठा रहे हैं. इसका लाभ लेने के लिए किसानों के लिए कुछ शर्तें रखी गयी हैं

आदित्य शर्मा
fasal bima

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किसानों के फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए किया गया था. देश के कई राज्यों में यह योजना लागू है और कई किसान इसका लाभ उठा रहे हैं. इसका लाभ लेने के लिए किसानों के लिए कुछ शर्तें रखी गयी हैं जिसके तहत वो बीमा कराते हैं. हालांकि इस योजना में भी कई बार कुछ न कुछ उतार-चढ़ाव होते रहे हैं जिसकी वह से यह चर्चा में रहता है. इस बार यह योजना हरियाणा के सोनीपत में चर्चा का विषय बना हुआ है. जिले में यह बात सामने आ रही है कि यहां के किसानों को फसल बीमा योजना का प्रीमियम भरने में कोई छूट नहीं मिलेगी. कृषि विभाग द्वारा बीमा तिथि बढ़ाए बिना ही अब पोर्टल को बंद कर दिया गया है. इसमें आगे यह होगा कि बैंक अब 15 अगस्त तक ऐसे किसानों प्रीमियम कटेंगे जिन्होने फसलों का बीमा कराने का प्रीमियम दिया था. वहीं इस विषय पर कृषि अधिकारियों का कहना है कि प्रीमियम कटवाने वाले किसानों को ही फसलों में नुकसान होने पर योजना का लाभ मिलेगा.

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सोनीपत जिले में लगभग एक लाख 21 हजार किसान परिवार रहते हैं जो सिधे तौर पर कृषि से संबंधित हैं. पूरे साल जिले में रबी और खरीफ फसलों की लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है. वहीं किसानों को प्राकृतिक आपदा होने की वहज से फसलों के नुकसान का सामना करना पड़ता है जिससे उनको काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान होता है. जिससे किसानों को राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फशल बीमा योजना की शुरुआत की थी. योजना के अंतर्गत ऋणी किसानों का प्रीमियम कटना अनिवार्य था लेकिन प्रीमियम को लेकर इस बार प्रक्रिया में फेरबदल किया गया था. इसमें बदलाव करते हुए यह किया गया कि इस बार गैर ऋणी किसान भी अपनी मर्जी से बीमा करवा सकते थे. इसके लिए सरकार द्वार अंतिम तिथि 31 जुलाई तक तय की गई थी. किसानों को इस बार आवेदन के लिए किसी प्रकार की छूट भी नहीं दी गई थी.

वहीं जिले के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एएसओ देवेंद्र लांबा ने कहा कि आवेदन कि तिथि नहीं बढ़ाई गई जिससे किसानों को नुकसान हुआ साथ ही कई ऐसे किसानों को योजना का लाभ मिला ही नहीं जिन्होंने आवेदन किया. साथ ही उन्होंने कहा कि फसलों की गांव के आधार पर नुकसान या क्रॉप कटिंग में फसलों की कम पैदावार मिलती है तो उसी के अनुसार सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा.

English Summary: This district of haryana will not get the premium of PMFBY Published on: 07 August 2020, 07:30 AM IST

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