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सड़क हादसों में मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को मिलेगा अब 8 गुना मुआवजा, यहां जानें पूरी जानकारी

सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय ने ऐलान किया है कि, अब हिट एंड रन मामले में सरकरा से अब 8 गुणा मुआवजा दिया जाएगा. यह नियम 1 अप्रैल से देशभर में लागू होगा.

लोकेश निरवाल
सड़क
सड़क हादसों में मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को मिलेगा 8 गुना मुआवजा

देश में दिन प्रतिदिन बढ़ते सड़क हादसों पर सरकार ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है. सरकार का कहना है कि अब हिट एंड रन मामले में सरकार की तरफ से मरने वाले परिजनों को  8 गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा. सरकार ने कहा यह योजना 1 अप्रैल 2022 से 8 गुना यानी 2 लाख रुपये किया जा रहा है.

इस बात की जानकारी खुद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने दी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा की सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने वाले व्यक्ति को मुआवजा के तौर पर सरकार से लगभग 12500 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये कर दिया है.

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना का नाम हिट एंड रन मोटर दुर्घटना योजना के पीड़ितों को मुआवजा, 2022 होगा. इसके अलावा यह भी बताया गया है कि पीड़ितों को मुआवजा देने वाली राशि से संबंधी अधिसूचना 25 फरवरी 2022 को जारी की गई है. जिसके तहत ही क्षतिपूर्ति राशि में सरकार ने वृद्धि की.

पीड़ित मुआवजे के लिए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड

सरकार ने यह भी बताया कि सरकार पीड़ितों के लिए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड (Motor Vehicle Accident Fund) बनाएगी, जिसका इस्तेमाल व्यक्ति सड़क हादसे के दौरान इलाज के लिए कर पाएंगे.

आपको बता दें कि पिछले साल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया था कि साल 2019 में राष्ट्रीय राजधानी में सड़क हादसे में लगभग 536 लोगों मारे गए थे और वहीं 1655 लोग घायल हुए थे.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अगर पूरे भारत में देखा जाए तो साल 2022 में 3,66,138 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी और 131714 लोगों की मौतें हुई थी. इस सभी मौतों और घायलों में अधिकतर निर्धन परिवार के व्यक्ति शामिल है. इसी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाएं हैं.

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3 महीने के अंदर मिलेगी मुआवजा राशि

सड़क परिवहन मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक, अब सड़क हादसों में दावा निपटान आयुक्त दावा जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर 15 दिनों के अंदर ही दावा मंजूर कर दिया जाएगा और वहीं इसकी एक कॉपी केंद्रीय मोटर यान नियम, 2022 के तहत जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को भेजी जाएगा. जिससे कि इन मामलों पर सरकार की कडी निगरानी रह सके.

सरकार ने यह भी बताया कि सड़क हादसों में हुए व्यक्ति की मौत व घायल के परिवार को 3 महीने के अंदर मुआवजा राशि उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी. पीड़ित परिवार को मदद पहुंचाने का काम टर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के अनुसार किया जाएगा. जिससे मुआवजा राशि पीड़ितों के परिवारों के पास आसानी से पहुंच सके. 

English Summary: the relatives of the person who died in road accidents will now get 8 times compensation Published on: 28 February 2022, 03:34 PM IST

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