Yellow Peas Import: केंद्र सरकार ने पीली मटर के आयात पर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने पीली मटर के आयात को अगले साल 31 मार्च तक इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत रजिस्टर करना अनिवार्य कर दिया है. इस संबंध में सरकार ने एक अधिसूचना भी जारी की है. यह कदम पीली मटर की घरेलू उपलब्धता को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया है. यह अधिसूचना विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी की गई है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के अनुसार, 1 अप्रैल 2024 से प्रतिबंधित आयात नीति और संबंधित नीति शर्तें लागू होंगी.
डीजीएफटी द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पीली मटर का आयात तत्काल प्रभाव से इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत पंजीकरण के अधीन निःशुल्क होगा, जो 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगा. इस अविधि के दौरान पीले मटर के आयात पर मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस (MIP) की शर्तें और बंदरगाह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे.
बता दें कि अभी तक 200 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक और सीआईएफ (लागत, बीमा, माल ढुलाई) के वार्षिक (वित्तीय वर्ष) कोटा एमआईपी (MIP) के तहत आयात किया जा रहा था. इसकी अनुमति केवल कोलकाता समुद्री बंदरगाह के माध्यम से थी. भारत ने 2022-23 में रूस से 1.4 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य की पीली मटर (Yellow Peas) का आयात किया है.
Share your comments