
किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) के तहत 60% तक की सब्सिडी पर सोलर पंप प्रदान कर रही है. इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अनुदान देती हैं, जिससे किसानों को कम लागत में सिंचाई की सुविधा मिल सके.
पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर राज्य सरकार 54,000 सोलर पंप वितरित करेगी. यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए लाभदायक है जो बिजली या डीजल इंजन पर निर्भर हैं, क्योंकि सोलर पंप पर्यावरण के अनुकूल और दीर्घकालिक बचत का एक बेहतरीन विकल्प है. आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं-
सोलर पंप पर 60% तक सब्सिडी
पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों को विभिन्न प्रकार के सोलर पंपों पर सरकार लगभग 60% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है. इसमें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला अनुदान निम्नानुसार है:
पंप का प्रकार |
कुल कीमत (₹) |
केंद्र सरकार अनुदान (₹) |
राज्य सरकार अनुदान (₹) |
कुल अनुदान (₹) |
किसान का योगदान (₹) |
2 HP DC सरफेस पंप |
1,71,716 |
59,291 |
43,739 |
1,03,030 |
63,686 |
2 HP AC सरफेस पंप |
1,71,716 |
59,291 |
43,739 |
1,03,030 |
63,686 |
2 HP DC सबमर्सिबल पंप |
1,74,541 |
60,986 |
43,739 |
1,04,725 |
64,816 |
2 HP AC सबमर्सिबल पंप |
1,74,073 |
60,705 |
43,739 |
1,04,444 |
64,629 |
3 HP DC सबमर्सिबल पंप |
2,32,721 |
82,476 |
57,157 |
1,39,633 |
88,088 |
3 HP AC सबमर्सिबल पंप |
2,30,445 |
81,638 |
56,629 |
1,38,267 |
87,178 |
5 HP AC सबमर्सिबल पंप |
3,27,498 |
1,08,449 |
88,050 |
1,96,499 |
1,25,999 |
7.5 HP AC सबमर्सिबल पंप |
4,44,094 |
1,44,404 |
1,22,052 |
2,66,456 |
1,72,638 |
10 HP AC सबमर्सिबल पंप |
5,57,620 |
1,55,904 |
1,44,404 |
2,66,456 |
2,86,164 |
सोलर पंप योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
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पंजीकरण: योजना का लाभ उठाने के लिए कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करें.
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ऑनलाइन बुकिंग: "अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करें" लिंक पर क्लिक करें और आवेदन करें.
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पहले आओ, पहले पाओ नीति: प्रत्येक जिले में पंप आवंटन सीमित है, लेकिन 110% तक बुकिंग की जा सकती है.
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टोकन मनी: आवेदन के समय ₹5000 टोकन मनी ऑनलाइन जमा करनी होगी.
किसान पंजीकरण प्रक्रिया
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Farmer Registry वेबसाइट पर जाएं.
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"किसान पंजीकरण" विकल्प पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण भरें.
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OTP सत्यापन करें और फॉर्म सबमिट करें.
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सफल पंजीकरण के बाद आपको किसान पंजीकरण नंबर मिलेगा.
सोलर पंप योजना के नियम और शर्तें
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बोरिंग आवश्यक:
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2 HP पंप के लिए 4 इंच,
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3 एवं 5 HP के लिए 6 इंच,
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7.5 एवं 10 HP पंप के लिए 8 इंच बोरिंग अनिवार्य है.
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सत्यापन के दौरान यदि बोरिंग मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती तो टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी.
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सोलर पंप की क्षमता:
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2 HP सर्फेस पंप – 22 फीट तक,
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2 HP सबमर्सिबल पंप – 50 फीट तक,
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3 HP सबमर्सिबल पंप – 150 फीट तक,
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5 HP सबमर्सिबल पंप – 200 फीट तक,
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7.5 और 10 HP पंप – 300 फीट तक.
भुगतान प्रक्रिया और बैंक ऋण सुविधा
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टोकन मनी के भुगतान के बाद 14 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करनी होगी.
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बैंक ऋण लेने वाले किसानों को कृषि अवस्थापना निधि (AIF) के तहत ब्याज में छूट मिल सकती है.
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
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डीजल पंप को सोलर पंप में बदलने की सुविधा: किसान अपने डीजल पंप को सोलर पंप में बदल सकते हैं.
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स्थान परिवर्तन प्रतिबंध: सोलर पंप स्थापित होने के बाद उसका स्थान बदला नहीं जा सकता. अन्यथा, संपूर्ण अनुदान राशि वापस ली जाएगी.
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डिमांड के अनुसार लक्ष्य परिवर्तन: यदि किसी जिले में मांग कम है, तो उसे अधिक मांग वाले जिले में स्थानांतरित किया जाएगा.
सोलर पंप योजना के लाभ
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बिजली और डीजल पर निर्भरता कम होगी.
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पर्यावरण के अनुकूल, लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा मिलेगी.
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किसानों की सिंचाई लागत में कमी आएगी.
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सरकार की सब्सिडी से सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा.
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