लॉकडाउन में खेती का काम करने के लिए किसानों को छूट दी गई है. राजस्थान में फसल की कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर सहित अन्य कटाई की मशीनें पंजाब और हरियाणा राज्य से आ रही हैं. यदि किसान फसल कटाई के किसी भी कृषि उपकरण से फसल काटते हैं तो उन्हें किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन इसके विपरीत कोई भी फसल कटाई की मशीन यदि पड़ोसी राज्य से राजस्थान में आती है तो उन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी.
बता दें, लॉकडाउन की वजह से पूरे प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है. यही कारण है, जो भी कृषि मशीन पड़ोसी प्रदेश से राजस्थान राज्य में प्रवेश कर रही हैं उन्हें जिले के कृषि उपनिदेशक अथवा जिला अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ रही है.
उक्त बातों के संबंध में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के कलेक्टर जाकिर हुसैन ने अनुमति पत्र देने के लिए कृषि विभाग के उप निदेशक को अधिकृत किया है. बता दें, इस प्रकार की अनुमति जारी करने के पीछे सरकार के दो मुख्य उद्देश्य हैं, पहला धारा 144 के दौरान जो कृषि मशीनें अन्य जिले से आई हैं, उनका डाटा इक्कठा करना और दूसरा मुख्य उद्देश्य है कि हार्वेस्टिंग मशीनों की रिपेयरिंग के अनुरूप रिपेयरिंग सेंटर खोलने की अनुमति देना.
राज्य के हर जिले के कृषि विभाग के उप निदेशक को अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है. इसके तहत कृषि विभाग के उप निदेशक ऑनलाइन आवेदन लेकर इसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे. बता दें, हार्वेस्टिंग मशीनों की रिपेयरिंग के लिए सीमित संख्या में दुकानों को ही परमिट दिए जाएंगे. किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई दिक्क्त न आए, इसके लिए कृषि कार्यालय में कार्मिकों को लगाने के लिए पाबंद किया गया है.
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