1. Home
  2. ख़बरें

लीजिए एक बार फिर लग गया नाइट कर्फ्यू, इन जगह लोग दें ज्यादा ध्यान

कहीं कोरोना का कहर अपने चरम पर पहुंचकर फिर से राजधानी दिल्ली की गलियों को वीरान न कर दे, इसलिए दिल्ली सरकार ने एहतियातन बरतते हुए आगामी 30 अप्रैल तक 'नाइट कर्फ्यू' लगाने का फैसला किया है. यह कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा. सरकार ने यह फैसला कोरोना के मामले में आई तेजी को ध्यान में रखते हुए लिया है.

सचिन कुमार
Night Curfew in delhi
Night Curfew in delhi

कहीं कोरोना का कहर अपने चरम पर पहुंचकर फिर से राजधानी दिल्ली की गलियों को वीरान न कर दे, इसलिए दिल्ली सरकार ने एहतियातन बरतते हुए आगामी 30 अप्रैल तक 'नाइट कर्फ्यू' लगाने का फैसला किया है. यह कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा. सरकार ने यह फैसला कोरोना के मामले में आई तेजी को ध्यान में रखते हुए लिया है.

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली में औसतन 4 हजार से भी अधिक मामले सामने आ रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है. वहीं, दिल्ली सरकार इस संदर्भ दिशानिर्देश भी जारी कर चुकी है, जिसमें उन बातों का जिक्र किया गया है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान किन चीजों में पाबंदी रहेगी और किन चीजों में छूट रहेगी. इसके बारे में हम आपको आगे सब कुछ पूरे विस्तार से बताने जा रहे हैं.

जानें क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला

सबसे पहले अगर बात ट्रैफिक की करें, तो इसमें किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी. ट्रैफिक की आवाजाही सुचारू रूप से जारी रहेगी, लेकिन हां, इस दौरान इस बात का खास ख्याल रहे कि कोई-भी निर्धारित किए गए नियमों का उल्लंघन न करें. अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही वे सभी लोग जो कोरोना से बचाव करने हेतु वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, उन्हें इस नाइट कर्फ्यू की पाबंदी से बाहर रखा गया है, लेकिन हां वे अपना ई-पास ले जाना न भूले, नहीं तो उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी. उधर, जरूरी सामान, मसलन, सब्जियां, दूध, राशन, दवाई, स्वास्थ्य उपचार जैसी जरूरतों की पूर्ति करने हेतु वे बाहर जा सकते हैं, लेकिन बिना ई-पास के नहीं।

चिकित्सक व मीडियाकर्मी को मिलेगी छूट

इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में लगे इस नाइट कर्फ्यू से मीडियाकर्मी समेत चिकित्सकों को इस पाबंदी से बाहर रखा गया है. यह सभी लोग जरूरत पड़ने पर बाहर जा सकते हैं, लेकिन मुंह पर मास्क और कोरोना काल में निर्धारित किए गए नियमों के प्रति गंभीर रहे. 

परिवहन की रहेगी व्यवस्था

 उधर, वे सभी लोग जो कहीं किसी जरूरी काम से आना जाना चाहते हैं, तो वे ई-पास के जरिए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डे पर आ जा सकते हैं, मगर इन सभी लोगों के साथ भी यही नियम लागू होता है कि वे कोरोना काल में निर्धारित किए गए नियमों के प्रति संजीदा रहे.

केजरीवाल ने लिखा था पीएम को खत

बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के उग्र रूप को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने पीएम से गुजारिश करते हुए कहा कि टीकाकरण लगाने में निर्धारित की गई पाबंदियों को हटाया जाए. टीकाकरण के दौरान उम्र की बंदिशों को हटाया जाए. ताकि तेजी से सभी उम्र के लोगों का टीकाकरण हो सके.

घातक हो रहा है कोरोना

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह कोरोना वायरस तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, उससे कोरोना के खौफनाक स्वरूप का पता चलता है. बीते दिनों राजधानी दिल्ली में कोरोना का नया वेरिएंट भी दिखा, जिसके बाद सरकार ने लोगों को नियमों के प्रति संजीदगी बरतने की अपील की है. वहीं, बीते कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के औसतन 4 हजार मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने यह कदम उठाया है.

English Summary: Nigh curfew in delhi due to corona virus Published on: 06 April 2021, 02:42 PM IST

Like this article?

Hey! I am सचिन कुमार. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें. कृषि से संबंधित देशभर की सभी लेटेस्ट ख़बरें मेल पर पढ़ने के लिए हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें.

Subscribe Newsletters

Latest feeds

More News