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New PF Rules: 1 अप्रैल से पीएफ खाताधारकों के लिए लागू होगा नया नियम, पढ़िए ये जरूरी सूचना

केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों (Income Tax Laws) को लागू करने जा रही है. नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा, जिसके तहत सीमा से अधिक योगदान से होने वाली आय कर योग्य होगी. जिसके तहत 31 मार्च, 2021 तक कर्मचारियों द्वारा किए गए सभी योगदानों को गैर-कर योग्य योगदान माना जाएगा.

प्राची वत्स
New PF Rules
New PF Rules

अगर आप नौकरी करते हैं और आपका पीएफ भी कटता है, तो यह ख़बर आपके लिए काम की है. आपको बता दें कि पीएफ (PF) खाताधारकों के लिए अब सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है. जिसका असर सीधे देश के 6 करोड़ से अधिक पीएफ खाताधारकों (PF account holders) एवं ईपीएफओ के सदस्‍यों पर होगा.

दरअसल, केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों (Income Tax Laws) को लागू करने जा रही है. नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा, जिसके तहत सीमा से अधिक योगदान से होने वाली आय कर योग्य होगी. जिसके तहत 31 मार्च, 2021 तक कर्मचारियों द्वारा किए गए सभी योगदानों को गैर-कर योग्य योगदान माना जाएगा.

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अतिरिक्त राशि पर ब्याज की गणना गैर-कर योग्य योगदान और कर योग्य योगदान के लिए अलग से की जाएगी.

नियमों में हुए बदलाव के बाद गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए कर-मुक्त योगदान पर 2.5 लाख रुपए और सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई है. नतीजतन, जब एक गैर-सरकारी कर्मचारी अपने पीएफ खाते में निर्धारित सीमा से अधिक राशि जमा करेगा, तो उस पर अर्जित ब्याज (Interest) कर के अधीन होगा. इसी तरह, यदि कोई सरकारी कर्मचारी निर्धारित सीमा से अधिक राशि जमा करता है, तो अतिरिक्त राशि से अर्जित ब्याज कर के अधीन होगा. नियमों में बदलाव गैर-सरकारी कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी को मद्दे नजर रखते हुए बनाया गया है.  

संक्षेप में समझें क्‍या होगा नए नियम का प्रभाव

नए आयकर नियमों में गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए कर-मुक्त योगदान पर 2.5 लाख रुपये और सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा है. निर्धारित सीमा से अधिक राशि पर अर्जित ब्याज पर कर लगेगा.

पीएफ खाते के लिए ऐसे फाइल करें ई-नॉमिनेशन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी भविष्य निधि खाताधारकों से जल्द से जल्द अपना ई-नामांकन दाखिल करने को कहा है. पहले पीएफ खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर रखी गई थी. हालांकि, अब निकाय ने कहा है कि सदस्य 31 दिसंबर, 2021 के बाद भी नामांकन ई-फाइल कर सकते हैं. ईपीएफओ ने ट्विटर कर कहा, "अभी तक ई-नामांकन दाखिल करने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है." 12 सितंबर, 2019 को वापस, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक परिपत्र जारी किया और घोषणा की कि उसने एक ई-नामांकन सुविधा शुरू की है, जिसका लाभ EPFO ​​के सदस्य सेवा पोर्टल से लिया जा सकता है.

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ईपीएफ और ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना) खातों में नामांकन के नियम अलग-अलग हैं. EPF अधिनियम के अनुसार, परिवार के केवल परिभाषित सदस्यों को ही EPF खाते में नामांकित किया जा सकता है. पीएफ के लिए समय पर नामांकन दाखिल करना चाहिए, क्योंकि खाताधारक की असामयिक मृत्यु की स्थिति में, परिवार के नामित सदस्य ईपीएफओ खाते का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा, ईपीएफ के सदस्यों के पास अपने ईपीएफ नामांकन में ऑनलाइन बदलाव करने की सुविधा है. सदस्य को अपने नियोक्ता से इसकी मांग करने की आवश्यकता नहीं है.

इसके बजाय वे ईपीएफओ यूएएन पोर्टल के माध्यम से बदलाव कर सकते हैं. कई खाताधारकों को ई-नॉमिनेशन फाइल करने की समय सीमा से कुछ दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पेज लोड नहीं हो रहा था और बहुत धीमी गति से चल रहा था. ताजा पेरोल आंकड़ों के मुताबिक, ईपीएफओ ने अक्टूबर महीने में 12.73 लाख शुद्ध ग्राहक जोड़े हैं. इसमें पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 10.22 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

SMS के जरिये चेक कर सकते हैं PF बैलेंस

  • अगर आपका UAN नंबर EPFO में रजिस्टर्ड है, तो आप अपने PF के बैलेंस की सभी डिटेल्स मैसेज के जरिए भी ले सकते हैं.

  • इसके लिए आपको 7738299899 पर EPFOHO लिखकर भेजना होगा.

  • इसके बाद आपको PF की सारी डिटेल्स मैसेज के जरिये मिल जाएगी.

  • हिंदी में जानकारी चाहिए, तो EPFOHO UAN लिखकर भेजना होगा. पीएफ बैलेंस जानने की ये सेवा अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी, हिंदी, कन्नड़, तेलगू, तमिल, मलयालम और बंगाली में मिल रही है.

  • पीएफ बैलेंस के लिए जरूरी है कि आपका UAN, बैंक अकाउंट, पैन (PAN) और आधार (AADHAR) से लिंक होना जरूरी है.

English Summary: New PF Rule, PF Rule, the new rule will be applicable from April 1 Published on: 21 February 2022, 10:18 PM IST

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