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किसानों की लग गई लॉटरी! सीडर और सुपर सीडर पर 50% तक सब्सिडी, जानिए आवेदन से लेकर चयन तक की पूरी प्रक्रिया

Farm Machinery Subsidy: अगर आप किसान है और सीडर, सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर जैसी उन्नत कृषि मशीनों को खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है. अब इन मशीनों पर सरकार दें रही है 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी की छूट...

KJ Staff
farm machinery seeder
किसानों को सीडर और सुपर सीडर पर मिलेगी 50% तक सब्सिडी ( Image Source- Freepik)

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है. अब किसान भाइयों को खेती करने के दौरान पराली प्रबंधन, बुवाई जैसे कामों में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार किसानों को खेती से जुड़े य़ंत्र जिनमें, सीडर, सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर जैसी उन्नत मशीनों पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है, ताकि किसान इन मशीनों की सहायता से पराली प्रबंधन, सीधी बुवाई और उत्पादन बढ़ा सकें.

बता दें कि यह योजना कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय, भोपाल द्वारा संचालित की जा रही है और इसके लिए आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जा रहे हैं. इस योजना की मदद से किसान कम लागत में आधुनिक तकनीक अपना कर खेती को अधिक लाभकारी बना सकते हैं.

इस योजना से क्या फायदा होगा?

राज्य सरकार ने इस योजना की पहल इसलिए की है, ताकि आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से न सिर्फ किसानों की मेहनत कम होगी, बल्कि उत्पादन लागत भी घट जाएंगी. सीडर और सुपर सीडर जैसी मशीनें पराली प्रबंधन में बेहद कारगर मानी जाती हैं, जिससे किसानों को खेतों में जलने वाली पराली की समस्या से भी निजात मिल जाएगा.

खास तौर यह योजना छोटे, सीमांत और महिला किसानों के लिए शुरु की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद किसान इसका लाभ उठा सकें.

कितनी मिलेगी सब्सिडी?

सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी मशीन की अधिकतम निर्धारित कीमत के आधार पर तय की जाती है जैसे- हैप्पी सीडर मशीन की बाजार कीमत लगभग ₹2.60 लाख से ₹2.85 लाख के बीच होती है. इस पर किसानों को करीब ₹1.05 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है. साथ ही सरकार सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर मशीनों पर भी लगभग इसी अनुपात में अनुदान मुहैया करवाएंगी.

आवेदन के समय ₹4,500 का डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्य

इस योजना में आवेदन करते समय किसानों को ₹4,500 का डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करना जरूरी है. सरकार ने इसके लिए सख्त नियम बनाए हैं, जो इस प्रकार है-

  • डिमांड ड्राफ्ट किसान के स्वयं के बैंक खाते से बना होना चाहिए

  • DD नामांकन जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से ही होना चाहिए

  • तय राशि से कम या ज्यादा DD स्वीकार नहीं होगा

  • DD में किसी भी तरह की गलती होने पर आवेदन सीधे रद्द किया जा सकता है

ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

अगर आप भी इस योजना में इच्छुक है, तो आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे जो इस प्रकार है-

  • आधार कार्ड

  • मोबाइल नंबर (OTP सत्यापन के लिए)

  • बैंक पासबुक का पहला पेज

  • खसरा/खतौनी या B-1 की नकल

  • ट्रैक्टर आरसी (यदि यंत्र ट्रैक्टर चालित है)

  • ₹4,500 का डिमांड ड्राफ्ट

कहां करें आवेदन?

अगर आप इस योजना में इच्छुक है, तो आप बिना कहीं जाए घर से ही इन लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं-

1. किसान पहले ई-कृषि यंत्र पोर्टल:

   [https://farmer.mpdage.org/Home/Index](https://farmer.mpdage.org/Home/Index)

2. आधार सत्यापन लिंक:

   [https://farmer.mpdage.org/Registration/AadharVerification](https://farmer.mpdage.org/Registration/AadharVerification)

किसान भाई इस बात का विशेष रुप से ध्यान रखें कि आवेदन करने के बाद इस योजना के तहत पात्र किसानों का चयन लॉटरी प्रणाली के जरिए किया जाएगा.

लेखक: रवीना सिंह

English Summary: Madhya Pradesh Farmer Get Subsidy Up to 50 Percent on seeders and super seeders Agricultural Equipment Published on: 06 February 2026, 05:27 PM IST

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