
Liquor business: शराब का बिजनेस करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए ई-लॉटरी प्रक्रिया शुरू हो गई है. राज्य सरकार ने हाल ही में नई शराब नीति जारी की थी, जिसके तहत कंपोजिट दुकानें, देशी शराब दुकानें, मॉडल शॉप और भांग दुकानों के लाइसेंस आवंटन के लिए तीन चरणों में ई-लॉटरी आयोजित की जाएगी. पहली लॉटरी 6 मार्च को होगी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
ऐसे में आइए आज के आर्टिकल में हम ‘शराब की दुकानों के लाइसेंस’ से जुड़ी हर एक जानकारी के बारे में विस्तार से जानते हैं...
साइबर ठगों से सावधान: केवल आधिकारिक पोर्टल से करें आवेदन
उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने ई-लॉटरी के आवेदन से जुड़ी एक एसओपी (SOP) जारी की है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि केवल आधिकारिक पोर्टल के यूआरएल (URL) को टाइप कर साइट पर जाना चाहिए. विभाग ने चेतावनी दी है कि कई साइबर ठगों ने सरकारी सेवाओं से मिलते-जुलते नामों वाली फर्जी वेबसाइटें बना ली हैं, जो आवेदकों को धोखा देकर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती हैं.
ई-लॉटरी प्रक्रिया की महत्वपूर्ण तिथियां
नई शराब नीति के तहत तीन चरणों में लॉटरी आयोजित की जाएगी:
- पहला चरण – 6 मार्च 2025
- दूसरा चरण – 25 मार्च 2025
- तीसरा चरण – 8 अप्रैल 2025
आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और आवेदकों को यह सलाह दी गई है कि वे समय से पहले रजिस्ट्रेशन पूरा करें ताकि कोई असुविधा न हो.
आवेदन से पहले जान लें ये जरूरी बातें
उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन से संबंधित 23 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है, जिसमें शामिल हैं:
- केवल आधिकारिक पोर्टल के यूआरएल को टाइप करें और आवेदन करें.
- किसी अन्य वेबसाइट या लिंक से आवेदन न करें, क्योंकि इससे धोखाधड़ी हो सकती है.
- सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद ही आवेदन को अंतिम रूप दें.
यूपी में कितनी दुकानों के लिए लॉटरी होगी?
प्रदेश में अलग-अलग प्रकार की दुकानों के लिए कुल 471 लाइसेंस ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे:
181 कंपोजिट दुकानें
265 देशी शराब दुकानें
12 मॉडल शॉप
13 भांग दुकानें
आवेदन के लिए ये सावधानियां बरतें
- सरकारी पोर्टल के यूआरएल को सही से टाइप करें.
- फर्जी वेबसाइटों पर आवेदन करने से बचें.
- शुल्क का भुगतान केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से करें.
- यदि कोई समस्या हो, तो आबकारी विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें.
उत्तर प्रदेश में शराब दुकानों के लाइसेंस के लिए ई-लॉटरी प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन है. लेकिन, आवेदकों को साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है. आबकारी विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें और केवल आधिकारिक पोर्टल से ही आवेदन करें. इससे आप किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बच सकते हैं और सुचारू रूप से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं.
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