हमारे देश में अब अंतर्जातीय विवाहों की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. इसके लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी समाज की मदद कर रही है. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने अंतर्जातीय विवाहों (Inter Caste Marriage) की प्रोत्साहन करने के लिए डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय संशोधित विवाह योजना (Dr. Savita Ben Ambedkar Inter-caste Revised Marriage Scheme) में राशि की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है. ताकि राज्य में जाती के भेदभाव व अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा मिल सके.
अंतर्जातीय विवाहों में मिलेंगे 10 लाख (10 lakh will be given in inter-caste marriages)
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय संशोधित विवाह योजना को साल 2006 में शुरु किया गया था, तब इस योजना के अंतर्गत शादी करने वाले जोड़ों को 50 हजार रुपए दिए जाते थे. फिर सरकार ने अप्रैल 2013 में राशि में बढ़ोतरी कर 5 लाख रुपए कर दी और वहीं अब इसकी राशि की संख्या को डबल कर दिया गया है. यानी की इस साल से राजस्थान में अंतर्जातीय विवाहों में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे. बता दें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Social Justice and Empowerment Department) ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार से बताई गई है.
डॉ. सविता बेन अम्बेडकर योजना के अंतर्गत अन्तर्जातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि अब 10 लाख रुपए मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री @ashokgehlot51 ने राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। अभी तक यह राशि 5 लाख रुपए मिलती रही है। pic.twitter.com/RVtH534F0s
— CMO Rajasthan (@RajCMO) March 23, 2023
केंद्र और राज्य सरकार दोनों से मिलती है मदद
डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय संशोधित विवाह योजना के अंतर्गत भारत सरकार के साथ राज्य सरकार भी मिलकर इस योजना में मदद कर रही है. कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में इंटर कास्ट मैरिज में केंद्र सरकार से 75 प्रतिशत और राज्य सरकार से 25 प्रतिशत राशि दी जाती है. ध्यान रहे कि यह राशि नवविवाहितों के संयुक्त बैंक खाते में सरकार के द्वारा जमा करवाई जाती है.
योजना के लिए पात्रता
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इस योजना का लाभ उठाने के लिए युवक-युवती में से कोई एक राजस्थान के अनुसूचित जाति वर्ग से होना चाहिए.
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इसके अलावा दोनों की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
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इसके लिए दंपति पर किसी भी तरह के आपराधिक मामले में केस दर्ज नहीं होना चाहिए.
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इसके अलावा कपल के पास विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र भी मौजूद होना चाहिए.
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ध्यान रहे कि इस योजना का लाभ विवाहकों को तभी मिलेगा जब दोनों की आय सालाना ढाई लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
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शादी के 1 साल के अंदर ही आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
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