पंजाब सरकार ने एक बड़ा ही अजीबोगरीब फैसला सुनाया है जिसके चलते अब पशुपालन करने पर टैक्स देना होगा। यदि आप पंजाब में रहते हैं और किसी पालतू जानवर को पालना चाहते हैं तो थोड़ा सोच-समझकर फैसला लीजिएगा क्योंकि अब गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, बिल्ली, भेड़, ऊंट आदि जानवरों को पालने पर पंजाब सरकार आपसे टैक्स वसूलने की तैयारी में है।
पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने इस विषय में एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार गाय, बैल, घोड़ा, भैंस, कुत्ता, बिल्ली या अन्य किसी भी जानवर को पालने पर अब राज्य की जनता को टैक्स देना होगा। टैक्स की दर सालाना 250 से 500 रूपए प्रति जानवर हो सकती है। यही नहीं यदि आप टैक्स देने में देरी करते हैं तो आपको इसका 10 गुना पैनल्टी देना होगा। दरअसल यह फैसला जानवरों पर हिंसा को रोकने के चलते लिया गया है।
पंजीकरण होगा अनिवार्य
गौरतलब है कि अधिसूचना के तहत किसी भी जानवर को पालने पर आपको उस जानवर का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। यही नहीं इसके लिए सरकार आपको लाइसेंस भी देगी। वहीं जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कार्पोरेशन से एक टैग भी जारी करवाना होगा जिस पर उनका नाम व जानवर का पंजीकरण नंबर भी अंकित होगा।
रद्द हो जाएगा पंजीकरण
पंजीकृत जानवरों को यदि बिना मालिक के दो या दो बार से अधिक सड़कों पर घूमते हुए पाया गया तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। यही नहीं यदि मालिक द्वारा जानवरों पर किसी भी प्रकार की हिंसा की जाती है तो उस स्थिति में भी लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। अधिसूचना में लिखा गया है कि जानवरों पर हिंसा करने की स्थिति में मालिक जानवर पालने का हक खो देगा। दोबारा लाइसेंस पाने की स्थिति में मालिक के आचार-व्यवहार का पूरा जायजा लिया जाएगा और यदि मालिक का व्यवहार सही पाया गया तो ही उसे दोबारा से लाइसेंस जारी किया जाएगा अन्यथा नहीं।
- रूबी जैन
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