भारत में किसानों की तादात जितनी ज़्यादा है आय उतनी ही कम है. इसलिए हरियाणा सरकार के द्वारा साल 2022-23 में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया गया है. इसे लेकर राज्य सरकार ने रक्षाबंधन से पहले सभी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत हरियाणा सरकार ने प्रदेश के जिला, कृषि और भूमि विकास बैंक से जुड़े किसानों के कर्जमाफ़ी की घोषणा की है.
दरअसल, हरियाणा सरकार ने कर्जमाफ़ी के लिए 5 अगस्त 2022 को क़र्ज़ लेने वाले किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू करने का फैसला लिया है. यह योजना सिर्फ सरकारी बैंकों से क़र्ज़ लेने वाले किसानों के लिए शुरू की गयी है. इस योजना के तहत राज्य के कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों को बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान करने जा रही है.
इस तारीख तक का कर्ज चुकाने पर मिलेगी छूट
हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि सरकार ने किसानों के हित के लिए एकमुश्त निपटान योजना की शुरुआत की है. इस योजना के ज़रिए राज्य के सरकारी बैंकों के सभी कर्जदार किसानों को 31 मार्च 2022 तक के बकाया कर्ज़ को जमा करने पर छूट दी जाएगी और इसके साथ ही जिन किसानों की मृत्यु हो गयी है, उन किसानों के बच्चों को बकाया क़र्ज़ जमा करने पर ब्याज़ में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी साथ ही ब्याज़ जुर्माना और अन्य खर्चे भी माफ़ कर दिए जाएंगे.
किसनों के ऋण से जुड़े हुए कुछ आंकड़े
हरियाणा सरकार के द्वारा दिए आंकड़ों के अनुसार पूरे राज्य में अभी 73,638 कर्जदार किसान हैं जिन पर 2070 करोड़ रुपए का कर्ज़ बकाया है. इसलिए इस योजना के लागू होने के बाद इन 73,638 किसानों को काफी राहत मिलेगी. इस बकाया कर्ज की राशि में 845 करोड रुपए मूलधन राशि, 1112 करोड़ रुपए ब्याज एवं 111 करोड़ रुपए का दंडात्मक ब्याज शामिल है.
ये भी पढ़ें: फ्री में बनवाएं किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), जानें- आयु-सीमा और ज़रूरी दस्तावेज़
पहले आने पर मिलेगा लाभ
सरकार की इस योजना में उपलब्ध जानकरी के अनुसार किसानों को पहले आएं पहले पाएं की तर्ज पर इसका लाभ मिलेगा. इस योजना के अंतर्गत किसानों को 50 प्रतिशत तक छूट भी दी जाएगी.
योजना के लाभ के तहसील स्तर पर करें संम्पर्क
सरकार की ओर तहसील स्तर पर किसानों की सहायता करने के लिए 70 शाखाएं स्थापित की गयी है. जो भी किसान इस योजना का लाभ जल्द से जल्द लेना चाहते हैं वो इन शाखओं पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
योजना में आवेदन करने की विधि
सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार यदि लोन धारक को 31 मार्च 2022 को बैंक द्वारा डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है, तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है. यह योजना सीमित समय के लिए है. ऐसे में पात्र किसान अपने सभी जरूरी कागज़ात जैसे आधार कार्ड, ऋण से संबंधित कागजात, आया प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मृतक किसान का मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर आदि को लेकर किसान अपने तहसील
Share your comments