केन्द्र सरकार (Government of India) ने हाल ही में ट्रैक्टर से जुड़े नए नियमों का ऐलान कर दिया है. भारत सरकार ने अपने सख्त उत्सर्जन मानदंडों की समय सीमा बढ़ाकर ट्रैक्टर निर्माताओं को राहत प्रदान की है। ट्रैक्टरों के लिए TREM स्टेज- IV मानक अक्टूबर 2021 से लागू होंगे.
सरकार ने निर्माण उपकरण वाहनों (Construction Equipment Vehicles) और ट्रैक्टरों (Tractors) के लिए नए उत्सर्जन मानदंडों (Emission norms) को लागू करने की समय सीमा अगले साल तक बढ़ा दी है. यह समय सीमा निर्माण उपकरण वाहनों के लिए अप्रैल 2021 और ट्रैक्टरों के लिए अक्टूबर 2021 है. ये मानदंड पहले इसी वर्ष के अक्टूबर माह से लागू होने वाले थे, मगर अब समयावधि बढ़ा दी गई है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने एक बयान जारी कर यह सूचना दी. मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (Central Motor Vehicles Rules, 1989) में संशोधन कर अधिसूचना जारी की है, जिसमें ट्रैक्टरों के लिए उत्सर्जन मानदंडों के अगले चरण को लागू करने की तिथि को इस वर्ष अक्टूबर से हटाकर अगले वर्ष अक्टूबर कर दिया गया है. ये नये नियम ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों के लिए है, किसानों या ट्रैक्टर मालिक पर इसका कोई असर नहीं होगा.
ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियों को मिली छूट (Tractor manufacturing companies get a discount)
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का इस विषय पर कृषि मंत्रालय, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों और कृषि संघों से निवेदन प्राप्त होने के बाद यह फैसला आया है. एक बयान में कहा गया है कि निर्माण उपकरण वाहनों के लिए छह माह की छूट इन नियमों में छूट करते हुए इसे एक अप्रैल 2021 कर दिया गया है. ये मानदंड वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए थे. ये संसोधन कृषि मशीनरी, निर्माण उपकरण वाहनों व अन्य मोटर वाहनों को राहत देंगे.
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