केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही एक राजपत्र जारी किया है जिसमें भारत में 18 कीटनाशकों को प्रतिबंधित किया है. 8 जुलाई 2013 को एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी और ऐसे 66 कीटनाशकों जिनका भारत में घरेलु इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रीकरण जारी है परन्तु अन्य देशों में प्रतिबंधित हैं या वापस ले लिए गए हैं उनकी समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया. दिसम्बर 2015 में इस समिति ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी. सरकार ने कीटनाशी अधिनियम 1968 (1968 का 46) की धारा 5 के अधीन विशेष बैठक में रिपोर्ट पर विचार विमर्श किए गए थे. इसी दौरान सरकार ने दिसम्बर 2016 को सरकार ने अपने राजपत्र में सूचना प्रकाशित कर इससे प्रभावित होने वाले संभावित लोगो से आपत्तियां और सुझाव मांगे थे. उक्त आपत्तियां एवं सुझाव पर विचार विमर्श करने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया गया था. जिसने सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद 16 जुलाई 2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. उसके पश्चात एक राजपत्र सरकार की ओर से जारी किया गया जिसमें सरकार द्वारा 18 कीटनाशकों को प्रतिबंधित किया गया. प्रतिबंधित कीटनाशक इस प्रकार हैं.
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