भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार ने बताया है कि एमेजॉन (Amazon), ग्रोफर्स (Grofers) जैसी ई-कॉमर्स (E-Commerce) कंपनियां अब खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं कर पाएंगी जिनकी मियाद 3 माह के अंदर खत्म होने वाली हो. दरअसल FSSAI ने ऑनलाइन कंपनियों को इस तरह के खाद्य पदार्थ बेचने पर रोक लगा दी है.
दरअसल एफएसएसएआई (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन पर लोक लेखा समिति को जानकारी देते हुए बताया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म खुद खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं करते हैं. वास्तव में रसोईघर और रेस्तरां जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होते हैं.
एफएसएसएआई ने बताया कि ऑनलाइन उत्पाद (Online Product) बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां कई बार अपने ग्राहकों को खाद्य पदार्थ (Food Products) की इक्स्पाइरी डेट के अंतिम दिन भी प्रॉडक्ट बेच देती हैं. जब आप इन प्रॉडक्ट को खरीद लेते हैं तो आपके पास कई बार इन्हें इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 1 दिन का समय ही बचा रहता है.
जिस वजह से ग्राहकों को पैसे का नुकसान तो होता ही है और साथ ही इक्स्पाइरी डेट पर ध्यान न देने की वजह से सेहत पर भी खतरा मंडरा सकता है. ग्राहकों की इन समस्याओं को देखते हुए खाद्य विभाग (Food Department) ने ये फैसला लिया है.
क्या है FSSAI ?
एफएसएसएआई (Food Safety and Standards Authority of India) यानि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन भारत सरकार ने 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत किया था. जिसको 1 अगस्त, 2011 में केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) के तहत अधिसूचित किया गया था. FSSAI का काम लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने एवं इसके तय मानक को बनाए रखना है.
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