सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आये दिन कुछ न कुछ नया करती रहती है. इसी क्रम में बिहार सरकार ने खाद लाइसेंस (Fertilizer License) के लिए एक नई नियम को लागू किया है.
दरअसल, अगर आप भी खाद की दुकान या फिर खाद बेचने का सोच रहें हैं, पर लाइसेंस कहाँ से लें... कैसे लें.. ये सोच कर बैठें हुए हैं, तो आज हम आपको सरकार की इस नई नियम और लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें इसके बारे में विस्तार से बतायेंगे.
पहले खाद की दुकान खोलने या फिर खाद बेचने का लाइसेंस लेने के लिए लोगों को दफ्तर जाकर घंटों लाइन में खड़े हो कर लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता था और इसके साथ ही कालाबाजारी भी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसका समाधान भी ढूंढ लिया है.
दरअसल अब खाद, बीज और कीटनाशक बेचने का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन अब ऑनलाइन करना होगा. सरकार द्वारा ज्यादातर जिलों में इस नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है. विभाग ने भी इसकी सूचना सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दे दी है.
कैसे करें खाद विक्रेता बनने के लिए ऑनलाइन लाइसेंस का आवेदन (How to apply for online license to become a fertilizer seller)
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सबसे पहले कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड निबंधित करना होगा.
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उसके बाद आपको साइट पर फार्म दिखेगा. फिर उस फार्म के लिंक में मांगी गई सभी जानकारी को भरें.
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फिर मांगे गए सभी जरूरी कागजात भी स्कैन कर अपलोड करें.
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जब आवेदन पूरा हो जाए, उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट ले लें.
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फिर उस हार्ड कॉपी को एक सप्ताह के भीतर ही संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करवाएं.
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उसके बाद विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
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फिर हार्ड कॉपी जमा करने के एक महीने के भीतर ही आवेदक को या तो लाइसेंस मिल जाएगा या फिर उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जायेगा.
क्यों बनाया इस व्यवस्था को ऑनलाइन (Why made this system online)
सरकार द्वारा ये निर्णय इसलिए लिया गया है, क्योंकि राज्य में खाद की बिक्री में कई तरह की अनियमितताएं हाल ही दर्ज की गई हैं.
इन्हीं समस्यों और शिकायतों को देखते हुए और इन्हें दूर करने के लिए इस व्यवस्था को विभाग ने ऑनलाइन कर पूरी तरह लोगों के लिए पारदर्शी बना दिया है. ताकि सबकी हरकतों पर नजर रखी जा सके.
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