कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से देश के सभी किसानों के लिए एक अच्छी खबर आई है. दरअसल अब किसान फसल में जानवरों से होने वाले नुकसान का भी सरकार से हर्जाना ले सकेंगे, हालांकि किसानों को इस बार प्रीमियम पहले के अपेक्षा ज्यादा देना पड़ेगा. लेकिन नुकसान होने पर उन्हें सरकार की ओर से मुआवजा भी ज्यादा मिलेगा. इतना ही नहीं किसान अब 48 घंटे की बजाय 72 घंटे तक अपनी फसलों के नुकसान की शिकायत विभाग को दे सकेंगे. वहीं, किसान अब सूरजमुखी की फसल का भी बीमा करा सकेंगे. बता दे, कि रबी के सीजन के मद्देनजर कृषि विभाग ने फसलों के प्रीमियम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. कृषि विभाग की ओर से यह प्रक्रिया 1 से 15 दिसंबर तक चलेगी.
केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में किसानों की फसलों में होने वाले प्राकृतिक आपदा से नुकसान की भरपाई कराने के लिए 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' को लागू किया था. इसके तहत उन किसानों को फसलों का 1.5 प्रतिशत प्रीमियम काटने का फैसला लिया गया था. जिनका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है. गौरतलब है कि सरकार के योजनाओं के मुताबिक अभी तक सिमित किसानों को फसलों में बारिश, ओलावृष्टि व भूस्खलन के कारण होने वाले नुकसान पर प्रति एकड़ के अनुसार मुआवजा मिलता था.
इसके अलावा अगर फसलों में बीमारी या अन्य कारणों से पैदावार की कमी होने पर भी क्रॉप कटिंग करवा कर एवरेज के अनुसार गांव स्तर पर किसानों को बीमा कंपनी मुआवजा देती थी. इस मुआवजा को पाने के लिए किसानों को फसलों में नुकसान होने की जानकारी 48 घंटे में देनी होती थी. लेकिन इस बार सरकार ने, न केवल पशुओं से होने वाले नुकसान पर भी मुआवजा देने का निर्णय लिया है, बल्कि नुकसान की जानकारी 72 घंटे तक देने का प्रावधान किया है.सरकार की इस योजना से किसानों को अब काफी लाभ होगा
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