राजस्थान। अब सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) स्कीम के जरिए बिजली के कृषि उपभोक्ताओं (सामान्य श्रेणी) को बिजली के बिल पर इस नवंबर से हर महीने दस हज़ार तक की छूट दी जायेगी. बिजली के कृषि उपभोक्ताओं को कृषि बिल पर छूट दिए जाने की जानकारी जयपुर स्कॉम गंगापुर अधिशासी अभियंता ने दी. उनका कहना है की अगले महीने यानी नवम्बर से ही 833 रुपए से अधिकतम सालाना 10 हजार रुपए तक की छूट सरकार अपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को देगी. इसके लिए कृषि उपभोक्ताओं को आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी संबंधित फीडर इंचार्ज व नजदीकी 33 केवी सब स्टेशन पर जमा कराने होंगे. उन्होंने एक बात का और जिक्र किया जो सबसे खास है. जिन कृषि उपभोक्ताओं का बिजली बिल बकाया है उन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा.
प्रभाकर मिश्र, कृषि जागरण
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