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मृत्यु के बाद Pan Card और Aadhar Card का क्या करना चाहिए? जानिए पूरी डिटेल

जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसके सरकारी दस्तावेज़ जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड का क्या करना चाहिए, इस बात की पूरी जानकारी इस लेख में दी गयी है.

स्वाति राव
PAN Card and Adhaar Card Updates
PAN Card and Adhaar Card Updates

पैन कार्ड और आधार कार्ड एक जरुरी सरकारी दस्तावेज़ होते हैं, जो एक व्यक्ति के पहचान पत्र के रूप में जाना जाता है. इस पहचान पत्र में व्यक्ति का नाम, जाति, जन्म तिथि एवं उसका मूलनिवास की सभी जानकारियाँ दर्ज होती हैं, लेकिन यह क्रियाएं तब होती हैं, जब व्यक्ति जीवित होता है.

अब सवाल ये आता है कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो इन सरकारी दस्तावेजों का क्या करना चाहिए? क्या उन्हें बेकार समझकर फ़ेंक देना चाहिए या उनका कुछ उपयोग भी होता है. इन सभी बातों की जानकारी जानने के लिए इस लेख को पढ़िए.

व्यक्ति की मौत के बाद पैन कार्ड का क्या करना चाहिए (What Should Be Done With The PAN Card After The Death Of The Person?)

सबसे पहले बात करेंगे पैन कार्ड की. जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो पैनकार्ड का क्या महत्व होता है और उसका क्या उपयोग करना चाहिए इस बात को जानते हैं. बता दें कि पैन कार्ड एक वित्तीय डॉक्यूमेंट होता है, जो बैंक में खाता खोलने से लेकर आईटीआर दाखिल करने के कामों में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाये, तो उसके पैन कार्ड को तब तक संभाल कर रखें, जब तक आप उस व्यक्ति के सभी वित्तीय सम्बन्धी कार्यों को पूरा न किया जा सके. इसके बाद आप उस व्यक्ति के पैनकार्ड को सरेंडर कर दें.

पैन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया (Pan Card Surrender Process)

पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए आपको असेसमेंट ऑफिसर  को एक एप्लीकेशन पत्र लिखना होगा, जिसमें आपको मृतक का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट, पैन नंबर आदि सभी जरुरी जानकारियाँ दर्ज करनी होंगी, साथ ही मृतक के पैनकार्ड को सरेंडर करने की ख़ास वजह भी दर्ज करनी  होगी.

इसे पढ़ें - PAN Card Status: आवेदन के बाद भी नहीं मिला पैन कार्ड, तो तुरंत करें ये काम

व्यक्ति की मौत के बाद Aadhaar Card का क्या करना चाहिए (What Should Be Done With The Aadhaar Card After The Death Of The Person?)

अब बात आती है आधार कार्ड दस्तावेज़ की. यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में उसके आधार कार्ड का क्या करना चाहिए. बता दें कि आधार कार्ड एक व्यक्ति के आईडी प्रूफ के रूप में जाना जाता है. आधार कार्ड की दी हुई संख्या यूनिक  होती है.

जब किसी व्यति के नाम आधार कार्ड बनता है, तो दोबारा उस आधार संख्या को किसी और को नहीं दिया जा सकता है, इसलिए मृतक के आधार कार्ड को उसके डेथ सर्टिफिकेट से लिंक कर सकते हैं. लिंक करने से कोई भी दूसरा व्यक्ति मृतक के आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है.

English Summary: After the death of a person, what should be done with his PAN and Aadhar card, know full details Published on: 12 April 2022, 05:52 PM IST

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