7th Pay Commission Update: वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग ने 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता एचआरए के नियमों को अपडेट किया है. इसके संबंध में व्यय विभाग ने एक गाइडलाइन जारी की है. इस अपडेट में केंद्र सरकार के कर्मचारी को कई मामलों के तहत एचआरए के हकदार नहीं रहेंगे.
केंद्रीय कर्मचारी अगर किसी अन्य व्यक्ति को आंवटित सरकारी आवास साझा करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में वह मकान किराया अलाउंस के हकदार नहीं होंगे. इसके अतिरिक्त केंद्रीय कर्मचारी सरकारी बैंक या कंपनी आदि द्वारा आंवटित मकान में रहता है तो भी उसे एचआरए नहीं मिलेगा.
इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा एचआरए
केंद्रीय कर्मचारी के पत्नी-पति को केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम/ अर्ध सरकारी संगठन आदि द्वारा उसी स्टेशन पर आवास आंवटित किया गया है, चाहे वह आवास में रहते हों या वह उसके किराए पर लिए आवास में अलग से रहते हैं तो उन्हें एचआर नहीं मिलेगा.
तीन श्रेणी में कर्मचारियों को मिलेगा एचआरए
व्यय विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक मकान किराया भत्ता के लिए जो वेतनभोगी व्यक्ति हैं और जो किराए के घरों में रहते हैं व आवास से संबंधित खर्चों के लिए उन्हें तीन श्रेणियों- एक्स, वाई और जेड में बांटा गया है. जानकारी के मुताबिक सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार X कैटेगरी के कर्मचारियों को एचआर 24 प्रतिशत की दर स मिलता रहेगा, वहीं वाई कैटेगरी के लोगों को 16 प्रतिशत और जेड कैटेगरी के कर्मचारियों को 8 प्रतिशत की दर से मकान किराया अलाउंस मिलेगा. व्यय विभाग के नियमों के अनुसार “सरकारी कर्मचारी के अलावा अन्य सरकारी कर्मचारी जो अपने स्वामित्व वाले घर में रह रहे हैं, उन्हें पहले की तरह मकान किराया भत्ता मिलता रहेगा.
ये भी पढ़ेंः कर्मचारियों की सैलरी में होगा इजाफा, मिलेंगे 95680 रुपए
18 महीनों से बकाया डीए का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों का इंतजार केंद्रीय बजट 2023 में खत्म हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार 7वें वेतन आयोग के आधार पर महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी करने के साथ ही बकाया डीए का भुगतान भी कर सकती है. केंद्र सरकार 1 फरवरी 2023 को अपना बजट पेश करेगी जिसमें डीए बकाया पर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है.
Share your comments