किसानों के लिए क्या हितकारी है और आने वाले भविष्य में क्या हितकारी हो सकता है इस बात का ख्याल केंद्र सरकार ने बख़ूबी रखा है और उसे बहुत हद तक निभाने की कोशिश भी सरकार द्वारा की जा रही है. ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना है आज के समय में एक सफल और किसानों के लिए लाभकारी योजना साबित हुआ है.
इस योजना के तहत सरकार किसानों की आर्थिक स्तिथि में सुधार लाने के लिए किसानों के खाते में सहायता राशि भेजती है. जिससे किसान अपनी रोज़ी-रोटी अच्छे से चला सकें और एक अच्छा जीवन बिता सकें. इसी क्रम में इस योजना में अगली किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है. आइये हम आपको बतातें हैं क्या है खबर.
आपको बता दें, पीएम सम्मान निधि द्वारा दी जाने वाली 10वीं किस्त की तारिख अब बहुत नजदीक आ गई है. इस योजना के तहत 10वीं किस्त (PM Kisan Yojana 10th Installment) का पैसा अगले सप्ताह किसानों के बैंक अकाउंट में आने वाला है. किसान भाई जल्द ही इस योजना के तहत 2- 2 हजार रूपए का लाभ उठा सकेंगे.
कुछ ही औपचारिकताएं बाकी (Few formalities left)
आपको बता दें केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की 10वीं किस्त के लिए पहले ही 22 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था कर चुकी है. अब इस योजना की अगली किस्त जारी करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है. देश के करोड़ों किसानों के खाते (Bank Account) में 10वीं किस्त का पैसा जमा होने में अब बस कुछ औपचारिकताएं ही बची हुई हैं.
कई किसानों के खाते में आएंगे चार-चार हजार (Four-Four Thousand Will Come In The Account Of Many Farmers)
आपको बता दें अब तक पीएम किसान योजना के तहत अब तक केंद्र सरकार द्वारा भारत के लगभग 11.37 करोड़ किसानों के खातों में 1.58 लाख करोड़ रुपये भेजी जा चुकी है. जिसमें सरकार किसानों के खाते में 6,000 रुपये सालान के हिसाब से प्रदान करती है. इसके अलावा कुछ किसानों को नौवीं किस्त (PM Kisan Yojana 9th Installment) का भुगतान नहीं मिल पाया था. ऐसे किसानों को दिसंबर महीने में दो किस्तें एक साथ मिल सकती हैं.
जानिए किसे नहीं मिलेगा योजना का लाभ (Know who will not get the benefit of the scheme)
जो लोग संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर आसीन किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे पेशेवर के साथ-साथ 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी और पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले भी लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे.
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