Tractor Licence: भारत में कही भी ड्राइव करने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) जरूर होना चाहिए. कार, बाइक या दूसरी वाहन चलाने के लिए आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है. आपको ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आरटीओ के नियमों को जानना होता है और एक ड्राइविंग टेस्ट भी देना होता है. टेस्ट पास होने के बाद आरटीओ आपका ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर देता है. भारत में सभी तरह के वाहनों को चलाने के लिए अलग अलग ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ट्रैक्टर चलाने के लिए कौन-सा ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है.
कृषि जागरण के इस आर्टिकल में आज हम जानेंगे ट्रैक्टर चलाने के लिए कौन-सा चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस (tractor ke liye konsa licence chahiye)?
ट्रैक्टर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस?
भारत के कृषि प्रधान देश है, यहां की लगभग 80 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है. खेती के काम करने के लिए किसान को कई प्रकार के कृषि यंत्रों या उपकरणों की आवश्यकता होती है, इनमें सबसे खास ट्रैक्टर को माना जाता है. क्योंकि एक ट्रैक्टर पर कई प्रकार के कृषि उपकरणों को लगाकर किसान खेती के कई बड़े काम कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं. ट्रैक्टर को सड़क पर चलाने के लिए आपके पास एलएमवी यानी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.
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ट्रैक्टर के लिए LMV ड्राइविंग लाइसेंस
भारत में सड़क पर ट्रैक्टर को चलाने के लिए आपके पास LMV लाइसेंस होना चाहिए. एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस से आप 4 व्हीलर गाड़ियों को चला सकते हैं. एलएमवी लाइसेंस में LMV-NT और LMV- TR टाइप आते हैं, लेकिन ट्रैक्टर चलाने के लिए आपको लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी.
एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस का महत्व
लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी एक वैध आईडी प्रूफ है. आप भारत में किसी भी प्रकार के हल्के मोटर वाहन को सड़क पर बिना किसी रोक-टोक के चला सकते हैं. अन्य ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही आपको इस लाइसेंस को प्रा6प्त करने के लिए आपकी उम्र 18+ होना चाहिए.
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