देश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार हर तरह से अन्नदाताओं को खुश करने में जुटी है. किसानों की आय में बढ़ोतरी हो, इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा तमाम बड़े कदम उठाए जा रहे हैं. इस वक्त उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है. योगी सरकार ने राज्य में हर वर्ष की तरह इस साल भी नि:शुल्क बोरिंग योजना का ऐलान कर दिया है. इसके तहत किसानों को बोरिंग खरीदने पर यूपी सरकार की तरफ से बड़ी सब्सिडी दी जाएगी. इस घोषणा से किसानों को खेतों की सिंचाई में बड़ी मदद मिलेगी. इस योजना के तहत किस वर्ग को कितना अनुदान मिलेगा, आइये इसके बारे में विस्तार से जानें.
खेतों में लगाए जाएंगे पंप सेट
फ्री बोरिंग योजना के तहत प्रदेश के तमाम इलाकों में खेतों के पास बोरिंग व पंप सेट लगाए जाएंगे. इससे किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगी. बता दें कि पानी की कमी के कारण किसानों को धान-गेहूं की खेती में भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है. जल की समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार हर साल फ्री बोरिंग योजना की शुरुआत करती है. कई किसान इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आय में बढ़ोतरी करते हैं.
उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य
इस योजना के तहत अनुदान के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए. इसके अलावा, वह किसान होना चाहिए. उसके पास कम से कम खेती के लायक 0.2 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए. अगर इतना जमीन नहीं है तो किसान ग्रुप बनाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्होंने पहले सिंचाई से जुड़ी किसी अन्य योजना का फायदा नहीं उठाया है.
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बोरिंग व पंपसेट पर अलग-अलग राशि का प्रावधान
फ्री बोरिंग योजना के तहत सामान्य श्रेणी के छोटे किसानों को बोरिंग के लिए 3000 और पंपसेट की स्थापना के लिए 2800 रुपये का अनुदान मिलेगा. वहीं, सामान्य श्रेणी के सीमांत किसानों को बोरिंग के लिए 4000 और पंपसेट की स्थापना के लिए 3750 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. इसके अलावा, अनुसूचित/जनजाति वर्ग के सभी किसानों को बोरिंग के लिए 6000 रुपये व पंपसेट की स्थापना के लिए 5650 रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है. किसान आधिकारिक वेबसाइट Minorirrigationup.Gov.In के जरिए इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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