देश की लगभग आधी आबादी कृषि पर निर्भर है. इसलिए किसानों को खेतों में काम करने के लिए ट्रैक्टर एक जरुरी कृषि यंत्र के रूप में उपयोग किया जाने लगा है. ट्रेक्टर के उपयोग से खेती का काम काफी हद तक आसान हो जाता है.
इसलिए ट्रैक्टर सभी किसानों की जरूरत बन गया है. लेकिन ट्रैक्टर की अधिक कीमत होने के कारण कुछ छोटे सीमांत के किसान इसकी खरीद नहीं कर पाते इसलिए उन लोग की सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना शुरू की है जिसके तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 20% से 50% तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है. यदि कोई किसान योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदता है, तो वह योजना का लाभ उठा सकता है.
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन (Application For PM Kisan Tractor Scheme)
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना पूरे देश में लागू है. इस योजना के तहत लाभार्थी को आवेदन करना होगा. इस योजना के तहत सब्सिडी की राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है. इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों आवेदन स्वीकार किए जाते हैं. इस के तहत किसान भाई अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना कुछ शर्तें (PM Kisan Tractor Scheme Some Conditions)
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इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पहली शर्त यह है कि किसान ने पिछले सात वर्षों में कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो.
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इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम कृषि भूमि होना जरूरी है.
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एक किसान सिर्फ एक ट्रैक्टर पर सब्सिडी ले सकता है.
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इस योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने वाले किसान को किसी अन्य सब्सिडी योजना से जुड़ा नहीं होना चाहिए.
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इस योजना के तहत परिवार का एक ही व्यक्ति सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है.
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यह योजना बहुत छोटे जोत वाले और सीमांत किसानों के लिए है.
पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है? (What Are The Documents Required For Registration?)
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आवेदक का आधार कार्ड
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जमीन के कागजात
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आवेदक का पहचान पत्र, जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक
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आवेदक के बैंक खाते का विवरण
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आवेदक का मोबाइल नंबर
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आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
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