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Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana: किसानों को मिल रहा 50 हजार रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का लोन

समय- समय पर केंद्र व राज्य सरकार किसानों के लिए ऐसी योजनाएं लेकर आती रहती है जिनके बल बुते पर किसान आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें. इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार सूबे के युवा किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री 'कृषक उद्यमी योजना' का 2014 में शुभारंभ किया था. इस सरकारी योजना में राज्य के युवा किसानों को 50 हजार से 2 करोड़ तक का लोन आवंटित किया जाता हैं.

विवेक कुमार राय
विवेक कुमार राय

समय- समय पर केंद्र व राज्य सरकार किसानों के लिए ऐसी योजनाएं लेकर आती रहती है जिनके बल बुते पर किसान आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें. इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार सूबे के युवा किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री 'कृषक उद्यमी योजना' का 2014 में शुभारंभ किया था.  इस सरकारी योजना में राज्य के युवा किसानों को 50 हजार से 2 करोड़ तक का लोन आवंटित किया जाता हैं.

बिजनेस करने के लिए कृषि लोन (Agricultural loans for doing business)

जैसा की सर्वविदित है कि किसानों को खेती कार्य में मुनाफा बहुत कम होता है और किसान  ऐसी स्थिति में कृषि कार्य छोड़कर शहरों की तरफ अपनी आजीविका चलाने के लिए पलायन कर रहे है. इन्हीं बातों के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया गया है ताकि किसान 'कृषक उद्यमी योजना' के तहत लोन लेकर खुद का कोई बिजनेस शुरू कर सके.

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत लोन (Loans under mukhyamantri krishak udyami yojana)

वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसान के बेटे एवं बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना शुरू की गई थी. इस योजना की शुरूआत के बाद 2017 में इसके अंदर कुछ संशोधन किया गया था और 2017 के बाद 23 अप्रैल 2018 को भी एक और संशोधन किया गया जो 2020 में अभी तक लागू है. फिलहाल इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के युवा किसान किसी बिजनेस हेतु ₹5000000 की राशि से लेकर 2 करोड रुपए तक की राशि लोन स्वरूप बैंक से हासिल कर सकते हैं.

किसान बिजनेस लोन पाने के लिए आवेदन कैसे करें ? (How to apply for a farmer business loan?)

जो भी किसान के बेटा या बेटी इस योजना के तहत कोई बिजनेस शुरू करने के लिए लोन प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें सर्वप्रथम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र 1 में पूछी गई सभी बातों का सही जवाब भरकर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में ऑनलाइन जमा करना होगा.

आपको ऑफिसियल वेबसाइट https://msme.mponline.gov.in/portal/services/msme2019/dept.aspx?Y=MMYUY पर जाकर सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विभाग पर क्लिक करना होगा.

वहां पर आपको अपना नाम,  ईमेल पता,  फोन नंबर जैसी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी और आपको आगे से साइन इन करने के लिए एक पासवर्ड भी सत्यापित करना होगा.

यह सब करने के बाद जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो आपको आपका एप्लीकेशन नंबर प्रदान किया जाएगा.

साइन अप करने के बाद आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंदर अपने फोन नंबर और पासवर्ड द्वारा लॉगइन करना होगा.

उसके बाद आपको अपने बिजनेस हेतु डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट विस्तृत रूप से प्रतिवेदन करनी होगी और यदि आप 10 लाख से अधिक का ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी बिजनेस रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित करवाने की आवश्यकता होगी.

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2020 के तहत वित्तीय सहायता (Financial Assistance under mukhyamantri krishak udyami yojana 2020)

इस योजना के तहत आपको बिजनेस हेतु न्यूनतम लागत 50 हजार रूपये और अधिकतम 2 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी.

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2020 के तहत फ्री योजना की पूंजीगत लागत पर मार्जिन मनी सहायता 15% जोकि अधिकतम 1200000 रुपए होता है और बीपीएल परिवार के लिए परियोजना के पूंजीगत लागत पर 20% जोकि अधिकतम ₹1800000 होता है वह सरकार द्वारा देय होगा.

इस योजना के अंतर्गत आपके बिजनेस की पूंजीगत लागत पर पुरुषों को 5% और महिलाओं को 6% की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय होगा.

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना हेतु पात्रता की जानकारी (Information about eligibility for Mukhymantri Krishak  udyami yojana)

आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.

आवेदनकर्ता कम से कम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो और आवेदन दिनांक को आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए.

इस योजना के तहत जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वह बिजनेस मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में ही स्थापित होना चाहिए.

नोट - इस योजना में आवेदन करने के लिए आए सीमा पर कोई बंधन नहीं है परंतु ध्यान रहे जो भी आवेदन करता है वह और उसके माता-पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए. इसके अलावा आवेदन करने वाले के परिवार का पहले से ही व्यापार क्षेत्र के अंदर कोई उद्योग स्थापित नहीं होना चाहिए.

जो भी आवेदन करता है वह और उसके माता-पिता द्वारा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था या सहकारी बैंक में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए.

यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी या स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पहले से ही सहायता प्राप्त कर रहा है तो वह इस मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा.

एक परिवार में इस योजना का लाभ केवल एक ही बार दिया जाएगा.

mukhyamantri

14 विभागों की सूची जो इस योजना के संचालन और बजट हेतु निर्धारित है

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

2. कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

3. माटी कला बोर्ड

4. हथकरघा और हस्तशिल्प निदेशालय

5. मध्य प्रदेश सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

6. जनजातीय कार्य विभाग आदिवासी वित्त एवं विकास निगम

7.पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

8. पशुपालन विभाग

9. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

10. नगरीय विकास एवं आवास विभाग

11. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग

12. विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग

13. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

14. किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत बिजनेस (Business under Mukhymantri Krishak  udyami yojana)

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत युवा किसान निम्न प्रकार की कृषि आधारित परियोजनाओं या कहें बिजनेस को शुरू कर सकते हैं:-

एग्रो प्रोसेसिंग

फूड प्रोसेसिंग

कोल्ड स्टोरेज

मिल्क प्रोसेसिंग

टिशू कल्चर

दाल मिल

राइस मिल

फ्लोर मिल (आटा चक्की)

कस्टम हायरिंग सेंटर

पोल्ट्री फीड (मुर्गियों को दिए जाने वाला एक प्रकार का भोजन)

फिश फीड (मछलियों को दिए जाने वाला एक प्रकार का भोजन)

बेकरी

मसाला निर्माण उद्योग

सीड ग्रेडिंग

English Summary: Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana: Loans ranging from 50 thousand to 2 crores to farmers under Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Published on: 28 March 2020, 08:36 IST

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