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अब खेती होगी आसान! 8 कृषि यंत्रों पर किसानों को मिलेगी 50% तक सब्सिडी, जानें कैसे करें आवेदन

किसानों को रोटावेटर, पावर टिलर, सीड ड्रिल समेत 8 कृषि यंत्रों पर 50% तक की सब्सिडी मिलेगी. आवेदन की आखिरी तारीख 28 अप्रैल 2025 है. चयन लॉटरी से होगा. पात्र किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना होगा.

विवेक कुमार राय
विवेक कुमार राय
subsidy on  agricultural equipment
आधुनिक कृषि यंत्रों पर मिलेगा 50% तक अनुदान

किसानों की खेती को आधुनिक, आसान और ज्यादा लाभदायक बनाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने एक खास योजना शुरू की है. इस योजना के अंतर्गत किसानों को खेती में उपयोग होने वाले आधुनिक कृषि यंत्रों पर 50% तक अनुदान दिया जाएगा. सरकार चाहती है कि राज्य के किसान परंपरागत खेती से आगे बढ़ें और नई तकनीक को अपनाएं. इससे उनकी मेहनत और समय दोनों की बचत होगी और फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा.

यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. योजना में शामिल यंत्रों में रोटावेटर, पावर टिलर, सुपर सीडर, रीपर, मल्चर, थ्रेशर, स्प्रेयर, सीड ड्रिल आदि शामिल हैं. ऐसे में आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं-

आवेदन और चयन प्रक्रिया

पहले इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2025 तय की गई थी और चयन प्रक्रिया 17 अप्रैल 2025 को लॉटरी के माध्यम से की जानी थी. लेकिन अब सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 अप्रैल 2025 कर दी है. यानी अब किसान 28 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

सभी प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के बाद 29 अप्रैल 2025 को लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा. जिन किसानों का नाम लॉटरी में आएगा, उन्हें कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा.

आवेदन की तारीख और चयन प्रक्रिया

पहले इस योजना के तहत आवेदन की अंतिम तारीख 16 अप्रैल 2025 तय की गई थी और 17 अप्रैल को लॉटरी प्रक्रिया होनी थी. लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 28 अप्रैल 2025 कर दिया है, ताकि अधिक किसान आवेदन कर सकें. वही सभी किसानों के ऑनलाइन आवेदनों की जांच के बाद 29 अप्रैल 2025 को लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा. लॉटरी में चयनित किसानों को ही यंत्रों पर अनुदान मिलेगा.

कितनी मिलेगी सब्सिडी?

किसानों को उनकी श्रेणी के अनुसार अनुदान मिलेगा. यदि कोई महिला किसान है या अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से है, तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. सरकार अधिकतम 50% तक की सब्सिडी दे सकती है. किसान यह जानने के लिए कि किस यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं.

किन-किन यंत्रों पर मिलेगा अनुदान?

इस योजना में कई आधुनिक यंत्रों को शामिल किया गया है. साथ ही, इन पर आवेदन के लिए एक निश्चित डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) राशि निर्धारित की गई है:

यंत्र का नाम

डीडी राशि (रु.)

बैकहो / बैकहो लोडर

₹8000

सब साइलर

₹7500

स्टोन पिकर

₹7800

रेज्ड बेड प्लान्टर

₹6000

पावर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर

₹5000

लेजर लेवलर

₹6500

फर्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टर

₹5500

पल्वेराइज़र (3 HP तक)

₹7000

पात्रता की शर्तें

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी शर्तों का पालन करना होगा:

  1. किसान के पास स्वयं के नाम पर ट्रैक्टर होना जरूरी है.

  2. पिछले 5 वर्षों में अनुदान का लाभ नहीं लिया होना चाहिए.

  3. आवेदन के 7 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे.

  4. एक बार आवेदन रद्द हो जाने पर 6 महीने तक दोबारा आवेदन नहीं कर सकते.

  5. चयनित डीलर से ही यंत्र खरीदना होगा, उसे बदला नहीं जा सकता.

  6. यंत्र की खरीद बैंक ड्राफ्ट, चेक या ऑनलाइन बैंकिंग से ही की जा सकती है.

  7. डीडी सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना अनिवार्य है.

  8. अपात्र किसान योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे.

जरूरी दस्तावेज़

किसानों को आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा:

  1. आधार कार्ड की कॉपी

  2. बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ

  3. जाति प्रमाण पत्र (यदि SC/ST वर्ग से हैं)

  4. बी-1 की प्रति (खसरा/खतौनी दस्तावेज)

  5. बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र (यदि सिंचाई यंत्र के लिए आवेदन है)

जिला अधिकारी इन दस्तावेजों की जांच करेंगे और फिर क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा.

यंत्र खरीदने की प्रक्रिया

  1. किसान 28 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करें.

  2. 29 अप्रैल 2025 को लॉटरी द्वारा चयन किया जाएगा.

  3. चयनित किसान को पोर्टल से ही अधिकृत डीलर का चयन करना होगा.

  4. क्रय स्वीकृति आदेश मिलने के 20 दिनों के भीतर यंत्र खरीदना होगा.

  5. डीलर यंत्र की आपूर्ति करने के बाद आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करेगा.

  6. दस्तावेज अपलोड होने के 7 दिनों के भीतर विभागीय अधिकारी भौतिक सत्यापन करेंगे.

  7. सत्यापन सफल होने पर किसान को अनुदान की राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी.

जरूरी लिंक:

English Summary: MP government will give up to 50 percent subsidy on rotavator and power tiller including 8 farm machinery Published on: 18 April 2025, 05:51 IST

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