देश में अक्षय ऊर्जा यानि कि सोलर एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं इन्हीं में से एक है कुसुम योजना जिसे सोलर पंप योजना भी कहते हैं. यह योजना केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही है. इसके तहत किसानों को सोलर प्लांट लगाने एवं सिंचाई के लिए सोलर पंप लगवाने के लिए सब्सिडी दी जाती है.
इसे अलग-अलग राज्य सरकारों ने अलग-अलग तरीके से लागू किया है. आज के इस लेख में मध्यप्रदेश में कुसुम योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और उसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे.
50 हजार किसानों को सोलर पंप देने का लक्ष्य
राज्य के ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा है कि मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में एक हजार किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाने से शुरू किया जा रहा है. लेकिन हमारा लक्ष्य 50 हज़ार किसानों के यहाँ सोलर पंप लगाना है.
सोलर पंप प्राप्त करने के लिए क्या होगी शर्त
सोलर पंप लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जिसमें भारत सरकार व मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुदान दिया जायेगा. इस योजना के अंतर्गत किसान को सोलर पंप का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसान के खेत पर कोई बिजली से चलने वाले पंप की सुविधा नहीं है. और अगर आगे भविष्य में सिंचाई के लिए वह बिजिली का कनेक्शन लेता है तो उसे सब्सिडी नहीं दी जाएगी.
सोलर पंप प्राप्त करने की आवेदन प्रक्रिया
मध्यप्रदेश राज्य के किसान सब्सिडी पर सोलर पंप लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल cmsolarpump.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. यहां पर किसान को मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. उसके बाद मोबाइल पर ओटीपी आएगा जिसे ठीक तरीके से भरने के बाद मांगी गई सभी जानकारी को भरना आवश्यक होगा. इस तरीके से आप अपनी जानकारी को भर सकते हैं.
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सोलर पंप प्राप्त करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स
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सोलर पंप पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी जो कि इस प्रकार से हैं:
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आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
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आवेदन करने वाले किसान का मोबाइल नंबर
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बैंक अकाउंट पासबुक
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जमीन के कागजात
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पते का सबूत
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किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
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