कई राज्यों के लोग बेहतर रोजगार की तलाश में पलायन कर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, पुणे जैसे औद्योगिक शहरों में जाकर बस जाते हैं. यहां जैसे-तैसे मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं. मगर जब कोरोना महामारी का दौर आया, तो इन शहरों में सबकुछ ठप हो गया.
इस दौरान कई मजदूर और कामगारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसमें सबसे ज्यादा बिहार के मजदूर और कामगार शामिल हैं. ऐसी परिस्थिति में लोगों के सामने पेट भरने तक की मुसीबत खड़ी हो जाती है.
अगर आप भी ऐसी परिस्थिति में अपनी मुश्किलों को कम करना चाहते हैं, तो बिहार सरकार की योजना के तहत लेबर कार्ड जरूर बनवा लें. आपको लेबर कार्ड बनवाने से कई लाभ होंगे. इससे आप अपने और अपने परिवार की जिंदगी को सुखमयी बना सकते हैं, जानिए कैसे?
लेबर कार्ड बनवाने पर सुविधाएं
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साइकिल खरीदने के लिए 3500 रुपए मिलेंगे, लेकिन साइकिल की रसीद होना अनिवार्य है.
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निर्माण कामगार को कौशल उन्नयन के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षणोपरांत उनके प्रशिक्षण संबंधित ट्रेड का अधिकतम 15000 का औजार मिलेंगे.
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अगर आपका मकान टूट गया है, तो उसके मरम्मत के लिए 20 हजार रुपए मिलेंगे.
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लाभार्थी को चिकित्सा सहायता मिलती है.
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न्यूनतम पांच वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर और 80 वर्ष की आयु के बाद 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी.
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प्रतिमाह विकलांगता पेंशन ले सकते हैं.
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निबंधित शख्स की मौत होने पर घरवालों को दाह संस्कार के लिए 5000 रुपए मिलेंगे.
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स्वाभाविक मौत होने पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे.
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दुर्घटना में जान जाने पर 40 हजार रुपए मिलेंगे.
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श्रमिक सालाना अपना और परिवार के कपड़े खरीदने के लिए 2500 रुपए ले सकते हैं.
कौन बनवा सकता है लेबर कार्ड? (Who can get a labor card made?)
आपको बता दें कि भवन निर्माण एवं रोड निर्माण कार्य में कुशल कोटि के कामगार, राज मिस्त्री, राज मिस्त्री हेल्पर, बढ़ई, लोहार, पेंटर, भवन में बिजली एवं इससे जुड़ा काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन, भवन में फर्श/फ्लोर टाइल्स का कार्य करने वाले मिस्त्री और उसके सहायक, सेंट्रिंग एवं लोहा बांधने का काम करने वाले लोग, गेट ग्रिल एवं वेल्डिंग का काम करने वाले लोग, कंक्रीट मिक्सर मशीन चलाने वाले, कंक्रीट मिक्स ढोने वाले, महिला कामगार, गारा मिक्स ढोने का काम करने वाले, रौलर चालक, रोड पुल एवं बांधी निर्माण कार्य में लगे मजदूर, रोड, पुल, बांध, भवन निर्माण कार्य में विभिन्न आधुनिक यंत्रों को चलाने वाले मजदूर, भवन निर्माण कार्य स्थल पर गार्ड/चौकीदार की नौकरी करने वाले, भवन निर्माण में जल प्रबंधन का कार्य करने वाले पलम्बर के निर्माण में लगे अकुशल अस्थाई कामगार और मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत (बागवानी एवं वानिकी को छोड़कर) काम करने वाले लोग लेबर कार्ड बनवा सकते हैं. बता दें कि इसमें कारखाना अधिनियम 1948 एवं खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक शामिल नहीं हैं.
लेबर कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents required for labor card)
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बैंक पासबुक की छायाप्रति या नेम प्रिंटेड कैंसिल चेक
बिहार में लेबर कार्ड बनवाएं (Make Labor Card in Bihar)
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आपको सबसे पहले http://bocw.bihar.gov.in/ वेबसाइट को लॉगिन करना होगा.
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इस वेबसाइट की दाईं तरफ लाल पट्टी पर 'नए निबंधन के लिए अनुरोध' लिखा होगा. । इस पर क्लिक करें.
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यहां क्लिक करते ही एक PDF फाइल अपलोड होगा.
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इस PDF फाइल में योजना से जुड़ी जानकारी हासिल कर लें.
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इसके बाद आप अपने ब्लॉक में जाकर वहां श्रम संसाधन विभाग के अफसर से मिलें.
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उनसे लेबर कार्ड बनवाने का फॉर्म मांगे. अगर आप चाहें, तो पंचायत के मुखिया से भी फॉर्म मांग सकते हैं.
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इस फॉर्म को अच्छी तरह भर दें.
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इसके बाद सभी दस्तावेज संलग्न कर अपने ब्लॉक के श्रम संसाधन विभाग में जाकर जमा कर दें.
लेबर कार्ड बनवाने की उम्र सीमा (Age limit for making labor card)
इस लेबर कार्ड को 18 से 60 साल तक के कामगार बनवा सकते हैं. इस कार्ड को बनवाने में निबंधन शुल्क: 20 रुपए लगेगा.
जानकारी के लिए बता दें कि मासिक अंशदान 50 पैसे हैं. एक मुश्त 5 साल के लिए निबंधन के समय 30 रुपए देने होंगे यानि निबंधन और अंशदान शुल्क एकमुश्त 50 रुपए देने होंगे. इसके साथ ही 5 साल बाद लेबर कार्ड नवीनकरण करवाना होगा. अगर आप अंशदान समय से जमा नहीं करते हैं, तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी. इसके अलावा, श्रमिक को किसी प्रकार का लाभ बोर्ड की तरफ से नहीं दिया जाएगा.
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