देश में हर साल प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को खेती-बाड़ी में काफी नुकसान उठाना पड़ता है. कभी बाढ़, तो कभी आंधी, ओले और तेज बारिश के करण उनकी फसल खराब हो जाती है. किसानों को इस संकट से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana/PMFBY) की शुरुआत की गई है.
क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (What is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana?)
इस योजना को 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था, जिसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2 प्रतिशत प्रीमियम और रबी की फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana/PMFBY) में प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल का बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है. इस योजना के माध्यम से वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाता है. हालांकि, किसानों को 5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है.
कौन करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संचालन (Who runs the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana?)
बता दें कि इस योजना का संचालन भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी या AIC) द्वारा किया जाता है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य (Purpose of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)
-
किसानों को सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में प्राकृतिक आपदा, कीट और रोग के कारण होने वाले नुकसान की स्थिति में बीमा कवर और वित्तीय सहायता दी जाती है.
-
किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास और उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना एक मुख्य उद्देश्य है.
-
किसानों को कृषि में इन्नोवेशन और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है.
-
कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन (Application for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)
ऑफलाइन आवेदन (Offline application)- अगर आप योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना (PMFBY) का फॉर्म भर सकते हैं.
ऑनलाइन आवेदन (Online application-)- अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो जा सकते हैं. इस लिंक http://pmfby.gov.in/ पर जाकर विजिट कर सकते हैं.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज (Documents required for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)
-
किसान की एक फोटो चाहिए होगी.
-
आईडी कार्ड जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड चाहिए होगा.
-
एड्रेस प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड चाहिए होगा.
-
अगर खेत आपके नाम है, तो उसका खसरा नंबर और खाता नंबर का पेपर साथ रखना होगा.
-
खेत में फसल की बुवाई का सबूत पेश करना होता है. इसके लिए किसान पटवारी, सरपंच, प्रधान जैसे लोगों से एक पत्र लिखवा ले सकते हैं.
-
अगर खेत बटाई या किराए पर लेकर बुवाई की है, तो खेत के मालिक के साथ करार की कॉपी की फोटोकॉपी चाहिए होगी. ध्यान रहे कि इसमें खेत का खाता/ खसरा नंबर लिखा होना चाहिए.
-
लिए एक रद्द चेक लगाना जरूरी होगा, ताकि फसल के नुकसान होने की स्थिति में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ सके.
ध्यान रखने वाली बातें (Things to keep in mind)
-
फसल बुवाई के 10 दिनों के अंदर PMFBY का फॉर्म भरना जरूरी होता है.
-
अगर फसल काटने से 14 दिनों के बीच किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तो आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं.
-
बीमा की राशि का लाभ तभी मिलता है, जब फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो जाती है.
विशेष वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप (Exclusive web portals and mobile apps)
हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक बीमा पोर्टल शुरू किया गया है. इसके अलावा प्रशासन, विभिन्न एजेंसियों के बीच सही तालमेल, प्रचार-प्रसार और प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए फसल बीमा ऐप भी शुरू किया गया है. यह मोबाइल ऐप फसल बीमा, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एवं परिवार कल्याण) की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है.
Share your comments