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ट्रैक्टर सहित इन 30 कृषि यंत्रों पर राज्य सरकार देगी 50% सब्सिडी, जानिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

Haryana Special Subsidy Scheme: हरियाणा सरकार की विशेष सब्सिडी योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर व बागवानी कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% तक सब्सिडी दी जा रही है. जानिए पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और संपर्क जानकारी.

मोहित नागर
मोहित नागर
Haryana Special Subsidy Scheme
ट्रैक्टर सहित इन 30 कृषि यंत्रों पर राज्य सरकार देगी 50% सब्सिडी (Pic Credit - Mahindra And Mahindra)

Agricultural Machinery Subsidy: हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी क्रम में सरकार ने एक खास योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है विशेष सब्सिडी योजना (Special Subsidy Scheme). इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए जरूरी आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर आर्थिक सहायता देना है, जिससे वे कम लागत में बेहतर उत्पादन कर सकें.

इस योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर समेत कई आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है. यह योजना खासकर उन किसानों के लिए फायदेमंद है, जो फल, सब्जी, फूल जैसी बागवानी फसलों की खेती करते हैं.

किन कृषि यंत्रों पर मिलेगा सब्सिडी का लाभ?

विशेष सब्सिडी योजना के तहत उद्यान विभाग द्वारा करीब 30 प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है. इनमें प्रमुख उपकरण निम्नलिखित हैं:

  • ट्रैक्टर (20 PTO HP तक)
  • ट्रैक्टर चालित रोटरी टिलर
  • ट्रैक्टर चालित आलू बुवाई व खुदाई मशीन
  • ट्रैक्टर चालित न्यूमेटिक सब्जी ट्रांसप्लांटर
  • रोटावेटर, कल्टीवेटर
  • पावर ट्रिलर, पावर वीडर
  • नैपसेक स्प्रेयर, ट्रैक्टर स्वचलित स्प्रेयर
  • स्वचालित मिस्ट ब्लोअर
  • इंजन चालित पोर्टेबल स्प्रेयर
  • ब्रश कटर, मैनुअल वेजिटेबल सीडर आदि.

इन मशीनों का उपयोग बागवानी फसलों की बेहतर खेती के लिए किया जाता है, जिससे न केवल उत्पादन में बढ़ोतरी होती है बल्कि समय और श्रम की भी बचत होती है.

कितनी मिलेगी सब्सिडी?

योजना के अंतर्गत सब्सिडी का प्रतिशत किसान की श्रेणी पर निर्भर करता है:

  • सामान्य वर्ग के किसानों को 40% सब्सिडी.
  • अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50% तक सब्सिडी.
  • लघु, सीमांत व महिला किसानों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जाएगा.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • मेरी फसल – मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बागवानी फसलों का पंजीकरण
  • परिवार पहचान पत्र
  • बैंक खाता विवरण (खाता संख्या, बैंक का नाम, IFSC कोड)
  • यदि आवेदक अनुसूचित वर्ग से है, तो जाति प्रमाण पत्र

आवेदन की प्रक्रिया

हरियाणा राज्य के किसान इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. सबसे पहले (https://hortharyana.gov.in/en) वेबसाइट पर जाएं.
  2. होम पेज पर "योजना" विकल्प पर क्लिक करें.
  3. "बागवानी यंत्र सब्सिडी आवेदन" पर क्लिक करें.
  4. आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
  5. फॉर्म जमा करें और रसीद सुरक्षित रखें.

यदि किसान का पहले से मेरी फसल – मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हुआ है, तो उन्हें पहले पंजीकरण कराना होगा.

अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क?

किसान इस योजना की विस्तृत जानकारी के लिए राज्य उद्यान विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं. साथ ही, अपने जिले के उद्यान अधिकारी से संपर्क करके भी जानकारी ले सकते हैं. इसके अलावा योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर 1800-180-2021 पर कॉल कर सकते हैं.

English Summary: haryana special subsidy scheme apply process farmers get 50 percent subsidy on 30 agriculture machines Published on: 06 May 2025, 05:35 IST

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