आधुनिक समय में किसानों के लिए कृषि यंत्र खरीदना बेहद आसान हो गया है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार ने कृषि यंत्र संबंधी कई योजनाएं लागू कर रखी हैं. इसकी मदद से किसान बहुत आसानी से कृषि यंत्र खरीद सकता है. बता दें कि किसान खेतीबाड़ी में कृषि यंत्र का उपयोग करके मेहनत, समय और लागत की बचत कर सकते हैं. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों को एक बड़ी खुशखबरी दी है.
दरअसल, वित्त वर्ष 2020-21 में हरियाणा सरकार ने किसानों को कृषि यंत्र पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है. मौजूदा समय में किसान खरीफ फसलों की बुवाई कर रहे हैं. ऐसे में किसानों को कृषि यंत्र पर सब्सिडी देने का निर्णय किसानों को बड़ी राहत देगा. राज्य सरकार के इस फैसले से किसानों को बहुत लाभ मिल पाएगा.
किन किसानों को मिलेगा सब्सिडी का लाभ
किसान भाईयों को बता दें कि इस सब्सिडी का लाभ उन किसानों को मिलेगा, जिनके पास पहले से ही ट्रैक्टर उपलबध है. ध्यान दें कि सब्सिडी मिलने वाले सभी कृषि यंत्र ट्रैक्टर द्वारा संचालित होते हैं. आइए आपको बताते हैं कि आप किस तरह राज्य सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
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सब्सिडी लेने की ऑनलाइन प्रक्रिया
पिछले 4 साल में जिन किसानों को कृषि यंत्र पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिला है और जिनके पास पंजीकृत ट्रैक्टर उपलब्ध है, वे किसान इस सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए किसानों तो बिना परमिट लिए खरीदे गए यंत्र का बिल, ईवे-बिल, कृषि यंत्र की फोटो और स्वघोषणापत्र आने वाली 15 जून तक विभागीय बेवसाइट https://www.agriharyanacrm.com/ पर अपलोड करना होगा. ध्यान दें कि इन सभी दस्तावेज़ पर डीलर और किसान के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है.
ज़रूरी दस्तावेज
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कृषि यंत्र का बिल, ईवे-बिल, कृषि यंत्र की फोटो व स्वघोषणा पत्र विभाग की साइट पर अपलोड करना है.
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अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र चाहिए होगा.
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आधार कार्ड की कॉपी अनिवार्य है.
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पैन कार्ड होना चाहिए.
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ऑनलाइन आवेदन करने की रसीद
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बैंक पासबुक की कॉपी की ज़रूरत होती है.
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ट्रैक्टर के पंजीकरण की कॉपी भी चाहिए होगी.
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भौतिक सत्यापन कराना है ज़रूरी
सभी दस्तावेज को खरीदी गर्ई मशीन के विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन कराना होता है. आपको उस समय इन सभी दस्तावेज को जमा कराना होगा. अगर दस्तावेज में कोई कमी होती है या फिर गलत जानकारी पाई जाती है, तो किसान को सब्सिडी का पात्र नहीं माना जाता है.
इन किसानों को करना होगा फिर आवेदन
ज़रूरी जानकारी है कि राज्य के जिन किसानों ने 20 फरवरी से 29 फरवरी 2020 तक ऑनलाइन आवेदन किया था. उन सभी किसानों के आवेदनों हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है. मगर लेजर लैंड लेवलर के आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया है. ऐसे में लेजर लैंड लेवलर के लिए किसानों को एक बार फिक आवेदन करना पड़ेगा. बता दें कि किसान पहले किए गए आवेदन में सुधार भी कर सकते हैं. इसके लिए पोर्टल से स्वघोषणापत्र को डाउनलोड करना होगा और उसकी कॉपी जमा करानी होगी.
किसान यहां कर सकते हैं आवेदन
जिन किसानों को कृषि यंत्र पर सब्सिडी संबंधी अधिक जानकारी चाहिए, वह विभाग के 0172- 2571553, 0172- 2571544, 099158-62026, 1800-180-1551 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा [email protected], [email protected] पर ई-मेल भी कर सकते हैं.
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