खेती-बाड़ी का काम ज्यादातर पानी पर ही निर्भर रहता है. अगर खेतों में लगे फसलों को आवश्यकता के अनुसार पानी नही मिले तो इसका असर फसल के उत्पादन और उसकी गुणवत्ता पर पड़ता है. तो इस काम को और भी आसान बनाने हेतु राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पाइप खरीदने पर आर्थिक मदद देने जा रही है.
नई और विकसित उपकरणों की बढ़ती मनांग ने इनकी कीमतों को भी काफी अधिक बढ़ा दिया है. ऐसे में सरकार ने अपनी ओर से मदद का हाथ बढ़ाया है.
1500 रूपए का अनुदान (1500 Rupees Subsidy)
बता दें राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सिंचाई के लिए पाईपलाइन की खरीद के लिए किसानों को आर्थिक सहयता राशी प्रदान करेगी. यानि सरकार पाईपलाईन की खरीद का लिए अनुदान देगी. जिसमें सरकार एक किसान को अधिकतम 15000 रुपये की सब्सिडी राशी प्रदान करेगी.
इस योजना के तहत सिंचाई पाईपलाइन पर स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए निर्धारित साईज के पीवीसी, एचडीपीई पाईप की खरीद पर सभी श्रेणी के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि 50 रुपये प्रति मीटर (एचडीपीई पाईप) पर मिलेंगे. इसी तरह 35 रुपये प्रति मीटर पीवीसी पाईप पर या 20 रुपये प्रति मीटर एचडीपीई लेमिनेटेड लेफलेट टयूब पाईप पर मिलेगा.
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कैसे करें अप्लाई (How To Apply)
जो भी किसान भाई इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वो कियोस्क के माध्यम से किसान नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र या ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसमें आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी. इसमें किसानों को हस्ताक्षर करके मूल आवेदन को भरकर कियोस्क पर जमा कराना होगा. इसके बाद किसनों को उनके आवेदन करने की रसीद दी जाएगी.
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
इस योजना में अनुदान के लिए किसानों को आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड संख्या देना होगा साथ ही किसानों को अपनी सिंचित भूमि की सही जानकारी शपथ पेपर पर देनी होगी आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड होगा.
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