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किसानों के लिए खुशखबर, बागवानी के लिए पाएं अनुदान

किसानों के हित के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है. साथ ही किसानों की आय को दुगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग द्वारा कई जिलों में प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही है. सरकार ने पहले आओ- पहले पाओ के आधार पर बागवानी पर लोन देने का फैसला लिया है. इस लेख में पढ़े कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते है.

स्वाति राव
स्वाति राव
yojna
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किसानों के हित के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है. साथ ही किसानों की  आय को दुगुनी  करने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग द्वारा कई जिलों  में प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही है. सरकार ने  पहले आओ- पहले पाओ के आधार पर बागवानी पर लोन देने का फैसला लिया है. इस लेख में पढ़े कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते है.

इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सीडीओ ईशान प्रताप सिंह के मुताबिक, किसानों के हित में कुछ प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही है. जिनका लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा.  इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है.  सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन करें और पाएं इस योजना का  पूर्ण रूप से लाभ.

पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ Documents required for registration –

 इस योजना में पंजीकरण करने के लिए जरुरी दस्तावेज़ हैं.-

आधार कार्ड (Aadhar Card)

जमीन की खसरा खतौनी (Khasra Khatauni of the land)

पासबुक की फोटो कॉपी (Photocopy of passbook)

पासपोर्ट साइज़ की फोटो (Passport size photograph)

प्रक्रिया –process

 इन सभी दस्तावेजों को लेकर किसी भी जन सेवा केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन फार्म के साथ भरकर जमा कर दें.  कृषि विभाग द्वारा किसान की जमीन का निरीक्षण किया जायेगा एवं योजना के अंतर्गत डीबीटी  के माध्यम से अनुदान की धनराशि किसान के खाते में भेज दी जाएगी.

इस योजना के तहत नवीन बागवानी व फल क्षेत्र की खेती जैसे- आम, अमरूद, लीची के बाग़ लगाने व पपीते की खेती पर अनुमानित लागत का  50%  अनुदान के रूप में प्राप्त किया जा सकता है.  साथ ही मसाला फसलों जैसे लहसुन, प्याज व मसाला मिर्च  एवं फूलों की खेती जैसे गेंदा और सब्जियों की खेती पर भी डीबीटी के माध्यम से अनुदान किसानों  को दिया जा रहा है.

इस योजना के अलावा  प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बागवानी फसलों के उत्पादन एवं  गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक से किसानों में व्यापक प्रचार-प्रसार,  एवं लघु सीमांत किसानों को 90% अनुदान एवं सामान्य किसानों को 80% अनुदान पहले आओ- पहले पाओ  के आधार पर,  ड्रिप और स्प्रिंकलर के उपकरणों पर प्रदान किए जा रहे हैं.  प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति के सिस्टम पर 80% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा.  उत्तरप्रदेश के किसान भाई बागवानी की इस योजना का लाभ ले सकते हैं और बागवानी से अपनी कमाई को दुगुनी कर सकते हैं.

खेती से संबंधित हर योजना की जानकारी के लिए जरुर पढ़ें कृषि जागरण हिंदी पोर्टल.  

English Summary: get loan for horticulture cultivation; Farmers should double their income Published on: 16 July 2021, 05:34 IST

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