
बिहार सरकार किसानों के साथ-साथ मछली पालकों के लिए भी कई तरह की नई योजनाएं लागू कर रही है. इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना "मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना" है, जिसका उद्देश्य राज्य में मछली पालन को प्रोत्साहित करना और मछुआरों की आमदनी बढ़ाना है. राज्य सरकार की इस स्कीम के तहत विक्रेता थोक या खुदरा में मछली बेचने वालों वाहन पर 50% अनुदान और साथ ही मछली पालकों को शिकारमाही और विपणन किट की सुविधा प्राप्त होगी.
मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना राज्य सरकार की एक बेहतरीन पहल है, जो मछुआरों की आय बढ़ाने और मत्स्य व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगी. यदि आप मछली पालन या मछली व्यवसाय से जुड़े हैं, तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं और अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं. लेकिन ध्यान रहे कि इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 तक है. आइए इस स्कीम के बारे में यहां विस्तार से जानते हैं...
मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना का उद्देश्य
- इस योजना के तहत राज्य के मछली पालकों को शिकारमाही और विपणन किट निःशुल्क दी जाएगी.
- मछली विक्रेताओं को थ्री-व्हीलर वाहन आइस बॉक्स के साथ अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा.
- योजना का लक्ष्य मछली को स्वच्छ एवं हाईजीनिक अवस्था में उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है.
- इससे मछली व्यापार में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और मछुआरों की वार्षिक आय में वृद्धि होगी.
"मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना" 2024-25 के लिए आवेदन करें। मछुआरों को उपकरण, वाहन व आइस बॉक्स पर अनुदान मिलेगा।
— Animal & Fisheries Resources Dept., Bihar (@BiharAFRD) March 23, 2025
आवेदन करें: https://t.co/L5RAAbKraD
अंतिम तिथि: 31 मार्च 2025@Agribih@IPRDBihar@renu_bjp@vijayaias#fish#fisheries #BiharAnimalAndFisheriesResourcesDept pic.twitter.com/9p2BwvNZBP
योजना के लाभ और विशेषताएं
- निःशुल्क शिकारमाही एवं विपणन किट: राज्य के चयनित मछुआरों और मत्स्य विक्रेताओं को शत-प्रतिशत अनुदान पर किट मिलेगी.
- थ्री-व्हीलर वाहन पर सब्सिडी : जो विक्रेता थोक या खुदरा में मछली बेचते हैं, उन्हें वाहन पर 50% अनुदान मिलेगा.
- आधुनिक तकनीक का उपयोग : इससे मछली के परिवहन में आधुनिक साधनों का उपयोग बढ़ेगा, जिससे गुणवत्ता बनी रहेगी.
- रोजगार के नए अवसर : इस योजना के तहत हजारों मछुआरों को लाभ मिलेगा और वे अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे.
- मछली व्यापार का विस्तार: इस योजना से मत्स्य व्यवसाय का विस्तार होगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.
योजना से जुड़े जरूरी कागजात
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
- बैंक पासबुक की कॉपी (Copy of Bank Passbook)
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
इच्छुक लाभार्थी मत्स्य विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.
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