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Agricultural Machinery: लॉटरी से खुलेगी किसानों की किस्मत, कृषि यंत्रों की खरीद पर ऐसे मिलेगी भारी सब्सिडी

Agricultural Machinery: बिहार में किसानों की किस्मत लॉटरी तय करेगी. जी हां, कृषि यंत्र योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीद के लिए किसानों को लॉटरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा. योजना के लिए आवेदकों की संख्या अधिक होने के चलते यह फैसला लिया गया है.

बृजेश  चौहान
बृजेश चौहान
लॉटरी से खुलेगी किसानों की किस्मत. (Image Source: PTI)
लॉटरी से खुलेगी किसानों की किस्मत. (Image Source: PTI)

Agricultural Machinery Scheme: बिहार के हजारों किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कृषि यंत्र योजना चला रही है. जिसके तहत किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अब समाप्त हो चुकी है. हालांकि, योजना का लाभ उठाने के लिए अब तक हजारों किसान आवेदन कर चुके हैं. आवेदकों की संख्या अधिक होने के चलते अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है की लॉटरी के माध्यम से परमिट निकाला जाएगा. इस संबंध में कृषि निदेशक ने पत्र भी जारी कर दिया है. पत्र के मुताबिक, लॉटरी प्रक्रिया 27 से 30 नवंबर के बीच की जाएगी. जिसके माध्यम से परमिट निकाला जाएगा.

चयनित किसान को जारी होगा स्वीकृति पत्र

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबकि, जिला स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन दिसंबर के प्रथम सप्ताह और जनवरी के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है. ऐसे में प्राप्त आवेदनों की जांच मेले से पहले की जाएगी और जिन आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा, वे किसान लॉटरी की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे. जिसके बाद चयनित किसान को स्वीकृति पत्र भी जारी किया जाएगा. कृषि निदेशक के निर्देशानुसार जिला कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षता में सहायक निदेशक के लॉगिन आईडी से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से लक्ष्य के अनुरूप आवेदकों का चयन होगा. यह पूरी प्रक्रिया डीएम या उनके स्तर से प्राधिकृत किसी वरीय अधिकारी की उपस्थिति में होगी. इस दौरान जिले के सभी बीएओ, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रगतिशील किसान भी मौजूद रहेंगे.

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15 दिनों में करनी होगी कृषि यंत्र की खरीद

लॉटरी प्रक्रिया में चुने हुए किसानों को प्राप्त होने वाले स्वीकृति-पत्र की वैधता 15 दिनों की होगी. अर्थात् इस समयावधि में संबंधित किसान को यंत्र की खरीद करनी अनिवार्य होगी. स्वीकृति-पत्र प्राप्त होने के बाद आवेदक कृषि विभाग में पंजीकृत औद्योगिक विक्रेताओं से ही यंत्र की खरीद करेंगे. किसान कृषि मेलों या बाजारों के बाहर अपनी पसंद के अनुसार यंत्र खरीद सकते हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि उक्त योजना के अंतर्गत पात्र किसान कृषि यंत्रों की कीमत से अनुदान राशि कम करके शेष राशि का भुगतान करके पर्याप्त विक्रेता से यंत्र खरीद सकेंगे और अनुदान राशि संबंधित किसान के खाता में ट्रांसफर की जाएगी.

इन कृषि यंत्रों पर मिल रही है सब्सिडी

बता दें कि यह सरकार की एक प्रमुख वित्तीय योजना है, जिसके तहत 108 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है. इनमें मैन्युअल कृषि यंत्र किट, पैडी थ्रेसर, रीपर, सीड ड्रिल, पैडी ट्रांसप्लांटर, मिनी दाल मिल, राइस मिल, रोटावेटर, पंपसेट, कल्टीवेटर, पावर स्प्रेयर, रीपर कम बाइंडर, सिंचाई पाइप, थ्रेसर, दो और चार डब्लू डी ट्रैक्टर समेत कई अन्य कृषि यंत्र शामिल है.

English Summary: Farmers will be selected through lottery under the Agricultural Machinery Scheme in Bihar huge subsidy on agricultural machinery Published on: 15 November 2023, 05:50 IST

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