
Farm pond subsidy Rajasthan: भूजल स्तर में लगातार गिरावट और सिंचाई की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही फार्म पॉण्ड योजना वरदान साबित हो रही है. वर्षा जल के संरक्षण और सिंचाई के लिए उपयोगी इस योजना के तहत किसानों को खेत में तलाई (फार्म पॉण्ड) निर्माण पर अनुदान दिया जा रहा है. सरकार की इस पहल से जहां खेती की लागत में कमी आ रही है, वहीं किसान कम सिंचाई जल में भी फसलों का उत्पादन कर पा रहे हैं.
क्या है फार्म पॉण्ड योजना?
फार्म पॉण्ड योजना का उद्देश्य वर्षा जल को संग्रहित कर उसे कृषि कार्यों में उपयोगी बनाना है. यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए लाभकारी है, जो सिंचाई के संसाधनों की कमी के कारण नियमित खेती नहीं कर पाते. खेत में बने छोटे जलाशय (तलाई) के जरिए किसान साल भर सिंचाई कर सकते हैं. सरकार ने वर्ष 2025-26 में भी इस योजना को आगे बढ़ाया है और अब पात्र किसान 30 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं.
किन किसानों को मिलेगा लाभ?
फार्म पॉण्ड योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके पास न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व हो. यदि भूमि संयुक्त खातेदारी में है, तो सभी खातेदारों की आपसी सहमति से हर किसान को न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर भूमि पर अलग-अलग फार्म पॉण्ड के लिए आवेदन की अनुमति होगी. ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक ही खसरा नंबर में बनने वाले दो फार्म पॉण्ड के बीच कम से कम 50 फीट की दूरी होना अनिवार्य है. एक किसान को एक से अधिक फार्म पॉण्ड के लिए तभी अनुदान मिलेगा, जब वे अन्य खसरा नंबरों पर स्थित हों.
फव्वारा और ड्रिप संयंत्र जरूरी
अनुदान प्राप्त करने के लिए फार्म पॉण्ड निर्माण के साथ-साथ फव्वारा या ड्रिप सिंचाई संयंत्र की स्थापना करना अनिवार्य है. इससे जल का अधिकतम और कुशल उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा.
जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को निम्न दस्तावेजों की जरूरत होगी:
- जमाबंदी की नकल
- भूमि का नक्शा
- जनाधार कार्ड
- लघु या सीमांत किसान होने का प्रमाण पत्र
इन दस्तावेजों के बिना योजना में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
कितना मिलेगा अनुदान?
राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को फार्म पॉण्ड निर्माण पर आकर्षक अनुदान दिया जा रहा है.
- लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति किसानों को ₹1,05,000 की इकाई लागत पर 70% या अधिकतम ₹73,500 अनुदान मिलेगा.
- अन्य किसानों को इसी लागत पर 60% या अधिकतम ₹63,000 तक का अनुदान दिया जाएगा.
- प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉण्ड पर लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति/जनजाति किसानों को 90% या अधिकतम ₹1,35,000 और अन्य किसानों को 80% या अधिकतम ₹1,20,000 तक का अनुदान मिलेगा.
यह अनुदान केवल 1200 घनमीटर या उससे अधिक आकार के फार्म पॉण्ड पर पूर्ण रूप से देय होगा. अगर कोई किसान 400 घनमीटर से अधिक का फार्म पॉण्ड बनाता है, तो प्रोरेटा आधार पर अनुदान की गणना कर भुगतान किया जाएगा.
आवेदन प्रक्रिया
फार्म पॉण्ड योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें. किसान ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जहां ऑपरेटर की सहायता से दस्तावेज अपलोड और विवरण भरवाया जाएगा.
इसके अतिरिक्त, किसान राज किसान साथी पोर्टल (https://rajkisan.rajasthan.gov.in/) पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले पोर्टल पर जाकर नागरिक लॉगिन करना होगा. अब फार्म पॉण्ड योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरना होगा, जिसमें भूमि का विवरण, खसरा नंबर, सिंचाई विधि और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होता है. सभी जानकारी सही-सही भरना जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रकार की गलती आवेदन अस्वीकृति का कारण बन सकती है. ध्यान रहे, अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है.
पहले आओ, पहले पाओ आधार पर निस्तारण
फार्म पॉण्ड योजना में किसानों के आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकृत किए जाएंगे. इसलिए इच्छुक किसानों को जल्द से जल्द सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना चाहिए, ताकि वे इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें.
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