किसानों को नवीन कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान योजनाएं चलायी जा रही हैं. किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है. जिसके चलते किसानों को काफी फायदा मिल रहा है . मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में किसानों से आवेदन मांगे हैं. इस पर जिले के कृषि अधिकारी सीहोर ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019-20 में कृषि यंत्रों एवं सिंचाई उपकरणों के क्रय पर अनुदान दिये जाने के लिए कृषकों से ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन लिए तिथियां निर्धारित की गई हैं.
कृषक रेज्ड बेड प्लांटर स्वचालित राइस ट्रांसप्लांटर(चार कतार), रेज्ड बेड प्लांटर विथ इंक्लाइंड प्लेट एंड शेपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रील, जीरो टिलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रील, सीड ड्रील रोटोवेटर, रिवर्सिबल हाइड्रोलिक प्लाउ (2) हैप्पी सीडर के लिए 24 जून दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन आवदेन जमा कर सकते हैं. इसी प्रकार ट्रैक्टर, पॉवर टिलर (8 बी.एच.पी. से अधिक) के लिए 25 जून दोपहर 12 बजे से तथा स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट, पाईप लाईन सेट एवं रेनगन के लिए 27 जून को दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.
उन्होंने बताया कि जो किसान कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सामाग्री का क्रय कर अनुदान का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वे अपना आवेदन किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर अन्य कियोस्क अथवा सामग्रियों के पंजीकृत डीलरों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति के परिचय के संबंध में आधार कार्ड, संवर्ग (सीमांत, लघु, सामान्य) जमीन के कागज-बी 1 खसरा एवं जाति संबंधित लगने वाले दस्तावेज आवश्यक हैं.
कृषक dbt.mpdage.org पर आवेदन प्रस्तुत करें. आवेदन पंजीकृत होने के पश्चात पंजीकृत डीलर सूची से डीलर का चयन करें. डीलर चयन करने के उपरांत आवेदन क्रय स्वीकृति के बाद यंत्र क्रय करें. भौतिक सत्यापन अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान दस्तावेज एवं यंत्र सत्यापित करवाएं. पात्रता सही पाए जाने पर अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जाएगी. निर्धारित नियम एवं शर्तों की अधिकारी जानकारी आवेदन के संबंध में समस्या होने पर संबंधित कार्यालय सहायक कृषि यंत्री या उपसंचालक कार्यालय से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
Share your comments