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मछली पालन शुरू करने के लिए 31 दिसम्बर से पहले करें आवेदन, जानिए कितनी मिलेगी सब्सिडी

मछली पालन (Fisheries) से जुड़े व्यवसाय के प्रति किसानों और पशुपालकों का मोह लगातार तेजी से बढ़ रहा है. ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्र के लोग इससे जुड़े व्यवसाय की ओर बढ़ रहे हैं. अगर आप भी मछली पालन से जुड़ा कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह खबर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस समय प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (Pradhan Mantri MatsyaSampada Yojana) के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कंचन मौर्य
कंचन मौर्य
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana

मछली पालन (Fisheries) से जुड़े व्यवसाय के प्रति किसानों और पशुपालकों का मोह लगातार तेजी से बढ़ रहा है. ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्र के लोग इससे जुड़े व्यवसाय की ओर बढ़ रहे हैं. अगर आप भी मछली पालन से जुड़ा कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह खबर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस समय प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana) के लिए आवेदन कर सकते हैं.

क्या है प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना(What is Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana)

इस योजना के तहत मछली पालन को बढ़ावा दिया जाता है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की है, ताकि इसे किसान और पशुपालक आत्मनिर्भर बन पाएं. इस योजना को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत साल 2020-21 से 2024-25 तक सभी प्रदेशों और संघ शासित राज्यों में लागू करने का लक्ष्य है. फिलहाल, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की शुरूआत हो चुकी है.

किसको मिलेगी कितनी सब्सिडी (Who will get how much subsidy)

प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत सामान्य वर्ग के लोगों को कुल लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत मिलेगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों को अधिकतम60 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी. सब्सिडी की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी. इसमें सामान्य वर्ग के लोगों को 60 प्रतिशत अंश और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों को 40 प्रतिशत अंश स्वयं या फिर किसी बैंक से लोन लेकर देना होगा. बता दें कि लाभार्थियों को सब्सिडी की राशि 2 से 3 किस्त में दी जाएगी.

कौन उठा सकता है योजना का लाभ (Who can avail the benefits of the scheme)

  • मछुआ

  • मत्स्य पालक

  • मछली बेचने वाले

  • स्वयं सहायता समूह

  • मत्स्य उद्यमी

  • निजी फर्म

  • फिश फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन/कंपनीज

  • अनुसूचित जाति

  • अनुसूचित जनजाति

  • इसके अलावा महिलाएं योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं.

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के आवेदन की तारीख(Last date for application of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana)

उत्तर प्रदेश के मछली पालन विभाग ने 31 दिसम्बर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. उत्तर प्रदेश, मत्स्य विभाग के उप निदेशक डॉ. हरेंद्र प्रसाद ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इस योजना के लिए आवेदन मांगे गए हैं. मछली पालन की मैदानी क्षेत्रों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, इस पर आवेदन कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents required for Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana)

  • फोटो

  • आधार कार्ड

  • निर्धारित प्रारूप पर 100 रुपए के स्टाम्प पर नोटरी प्रमाणपत्र बैंक

  • अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो बैंक का अग्रिम स्वीकृति पत्र

  • भूमि संबंधी अभिलेख

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन(Online application for Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana)

  • उत्तर प्रदेश मछली विभाग की वेबसाइट http://fymis.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा.

  • इसक बाद उपलब्ध मत्स्य समृद्धि फार्म को ऑनलाइन भरना होगा.

  • इसके साथ अपना फोटो, आधार कार्ड, निर्धारित प्रारूप पर 100 रुपए के स्टाम्प पर नोटरी प्रमाणपत्र बैंक से अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो बैंक का अग्रिम स्वीकृति पत्र व भूमि संबंधी अभिलेख अपलोड करना होगा.

  • इसके बाद लाभार्थियों का चुनाव पहले आओ पहले पाओ के अनुसार किया जाएगा.

प्रधानमंत्री सम्पदा मत्स्य योजना की शर्तें (Terms of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana)

  • लाभार्थी के लिए तालाब निर्माण के लिए 2 हेक्टेयर तक की जमीन निर्धारित की जाएगी, लेकिन अगर समूह में हैं, तो 20 हेक्टेयर तक की जमीन निर्धारित की जाएगी.

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए खुद की जमीन की उपलब्धता के अभिलेख वेबसाइट पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है.

  • लाभार्थी रजिस्टर्ड पट्टे पर भी जमीन ले सकते हैं. ध्यान रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए न्यूनतम 10 साल की पट्टा अवधि और शेष परियोजनाओं के लिए 7 साल से कम की पट्टा अवधि अनुमन्य नहीं है.

  • जमीन खरीदने, पट्टे पर लेने के लिए परियोजनाओं में राशि नहीं मिलेगी.

  • लाभार्थी को प्रमाणपत्र के जरिए बताया होगा कि प्रस्तावित जमीन विवादित नहीं है.

  • अगर योजना का लाभ लेने के बाद पट्टा निरस्त होता है, तो लाभार्थी को 12 प्रतिशत ब्याज दर या फिर बैंक ब्याज दर से, इनमें जो भी दर ज्यादा होगी, समेत योजना द्वारा उपलब्ध कराई गई सब्सिडी की राशि ब्याज समेत मत्स्य विभाग को वापस करना होगा.

English Summary: Apply before 31 December to start fish farming business in Uttar Pradesh Published on: 19 December 2020, 03:45 IST

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