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Afeem Cultivation: क्या हर कोई कर सकता है अफीम की खेती? जानें क्या है इसके लिए कानून

भारत में बिना इजाज़त अफीम की खेती करने पर कानूनी सजा दी जाती है, जबकि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर अफीम की खेती पूरे विश्व में सबसे अधिक होती है. तो आइए जानते हैं, भारत में अफीम की खेती के लिए क्या हैं नियम...

निशा थापा
क्या हर कोई कर सकता है अफीम की खेती? जानें क्या है इसके लिए कानून
क्या हर कोई कर सकता है अफीम की खेती? जानें क्या है इसके लिए कानून

अफीम एक नशीला पदार्थ है. भारत में इसकी खेती बहुत ही सीमित है, जो भी किसान इसकी खेती करते हैं उन्हे प्रशासन से अनुमति लेनी होती है. पूरे विश्व में अफगानिस्तान में अफीम की खेती सबसे अधिक होती है, जहां से कई देशों के लिए अफीम निर्यात भी किया जाता है.

अफीम जो कि मादक पदार्थ की श्रेणी में आता है, इसके बीजों का उपयोग कई प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे कि हेरोइन, शराब आदि बनाने में किया जाता है. जिस वजह से इसकी कीमत लाखों में पहुंच जाती है. इसकी खेती को लेकर भारत में कड़े नियम बनाए गएं हैं. यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमती खेती करता व बेचता हुआ पकड़ा गया, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा व भारी जुर्माना भरना होता है.

क्या भारत में होती है अफीम की खेती?

जी हां, भारत में अफीम की खेती की जाती है. मगर उसके लिए सबसे पहले किसानों को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स से लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है. जिसके बाद लाइसेंस मिलने पर ही अफीम की खेती शुरू की जा सकती है. अभी तक भारत में केवल 3 राज्यों के कुछ हिस्सों में अफीम की खेती के लिए लाइसेंस दिया गया है, जिसमें राजस्थान के झालावाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा, प्रतापगढ़ व भीलवाड़ा. मध्य प्रदेश में नीजम व मंदसौर. उत्तर प्रदेश के लखनऊ व बाराबंकी शामिल हैं.  

इस अधिनियम के तहत मिलता है अफीम की खेती का लाइसेंस

भारत में कोई भी व्यक्ति व किसान बिना अनुमति के अफीम की खेती नहीं कर सकता है, भारत सरकार द्वारा इसके लिए कानून बनाया गया है. अफीम की खेती के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो से एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8 के तहत अनुमति व लाइसेंस लेना होगा. इस अधिनियम के अंतर्गत बहुत से धारा व नियम हैं, जिनका पालन किसानों को किसी भी हाल में करना होता है.

गैर कानूनी रूप से अफीम की खेती पर कड़ी सजा

देश समेत दुनिया के अधिकतर देशों में अफीम से तैयार हुए मादक पदार्थों के बेचने पर कड़ी व सख्त सजा का प्रावधान है, तो वहीं कुछ देशों में मृत्यु दंड भी दिया जाता है.

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भारत में एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत सजा दी जाती है, जिसमें धारा 31ए के तहत मृत्यु दंड, धारा 24 के तहत 10 साल की सजा और साथ में एक से 2 लाख रुपए का जुर्माना और धारा 15 के तहत 15 साल की सजा का प्रावधान है.  

तो यदि आप भी अफीम  की खेती करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स से लाइसेंस जरूर ले लें, अन्यथा आपको उम्र कैद की सजा या फिर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

English Summary: Know what is the law for afeem cultivation in india Published on: 05 December 2022, 04:51 PM IST

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