अक्सर आपने यह सुना होगा या फिर अपने घर में देखा होगा कि आपके या आपके जानने वाले के जरूरी कागजात खो जाते हैं, जिसे वह दोबारा पाने के लिए कई तरह की दिक्कतों का सामना करता है. लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है. दरअसल, आप अपने किसी भी तरह के जरूरी कागजात को पाने के लिए बिना किसी परेशानी के कुछ ही मिनटों में अप्लाई कर सकते हैं.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंश्योरेंस पॉलिसी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, म्यूचुअल फंड, जमीन के कागजात और आधार-पैन कार्ड (Aadhaar-PAN Card) गुम होने पर सबसे पहले FIR दर्ज करानी है. तो आइए अब इसे कैसे दोबारा पाएं इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानते हैं...
अखबार में नोटिस निकलवाएं
गुम हुए कागजातों की FIR होने के बाद आप फिर उसकी किसी भी मान्यता प्राप्त अखबार में नोटिस छपवाएं. इस नोटिस में आपको अपनी कागजात से जुड़ी कुछ जानकारी को साझा करना होगा और फिर 15 दिन इंतजार करें. ऐसा इसलिए कुछ गुम कागजात शायद किसी को मिल गए हों और वह इस विज्ञापन को देखने के बाद आपको वापिस कर दें.
कागजातों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करें
विज्ञापन के बाद आपको अपने संबंधित कागजातों की एक एफिडेविट (Affidavit) यानी हलफनामा बनवाना है, जिसमें आपको FIR नंबर और विज्ञापन की कटिंग जमा करनी होगी. यह कार्य आपको किसी भी कोर्ट के बाहर नोटरी के पास जाकर रजिस्टर्ड करना होगा. ऐसा करने के बाद आपका एफिडेविट लीगल रूप से मान्य रहेगा.
गाड़ी के गुम कागजात को ऐसे पाएं
अगर आपके गाड़ी के कागजात खो गए हैं, तो इसके लिए आपको इससे जुड़े सभी कागजात यानी गाड़ी के मालिक की ID, गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी व RC की रखी हुई एक फोटो कॉपी और अगर आपकी गाड़ी का कोई चालान कटा है, तो इसकी भी रसीद आप लें सकते हैं. इन सब कागजों को आपको आरटीओ फॉर्म नंबर 26 के साथ लगाने हैं. इस फॉर्म को आपको फिर आरटीओ (रीजनल ट्रांस्पोर्ट ऑफिसर) में जमा करना है. जिसके बाद कुछ दिनों के बाद आपके गाड़ी के कागजात दोबारा बनकर आ जाएंगे. ध्यान रहे कि इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना है.
जमीन/प्रॉपर्टी के कागजात ऐसे बनवाएं
FIR, एफिडेविट और अखबार में विज्ञापन कराने के बाद आपको फिर रजिस्ट्रार ऑफिस में इन सभी की कॉपी के साथ डुप्लीकेट सेल डीड का अप्लाई करना है. इसके लिए आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. जिसके कुछ दिनों के बाद Enquiry होगी और फिर आपका डुप्लीकेट सेल डीड बन जाएगा.
इंश्योरेंस पॉलिसी के कागजात (Insurance policy papers)
इंश्योरेंस के कागजात खोने पर खुद पॉलिसीधारक को ही कंपनी में जाकर इसके लिए आवेदन करना होगा. इस दौरान आप अपने सभी जरूरी कागजात अपने पास रखें. कंपनी पहले इसके लिए कानूनी स्टैम्प पेपर को मांगता है, ताकि उन्हें यकीन हो सके की आपके इंश्योरेंस के कागजात खो गए हैं. इसके बाद वह आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित फॉर्म देता है, जिसमें आपको अपना पॉलिसी नंबर और आपकी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होती है. इसके बाद आपको कुछ दिन बाद डुप्लीकेट इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी के द्वारा बना दिया जाता है.
म्यूचुअल फंड के कागजात (mutual fund papers)
म्यूचुअल फंड (mutual fund) से जुड़े कागजातों को पाने के लिए आपको फंड से संबंधित कंपनी में जाकर आवेदन करना होगा. जहां आपको अपनी बैंक डिटेल की जानकारी दर्ज करनी होगी और साथ ही कंपनी द्वारा दिया गया आवेदन पत्र भी भरना होगा. इसके कुछ दिनों बाद आपके म्यूचुअल फंड के डुप्लीकेट दस्तावेज बनकर आपके घर आ जाएंगे.
पैन-आधार खो जाने पर ऐसे बनाएं
पैन और आधार आज के समय में सबसे जरूरी कागजात हैं. अगर यह किसी कारण से गुम हो जाते हैं, तो इन्हें बनवाना इतना भी आसान नहीं है. इसलिए हमेशा इन्हें संभाल कर रखे और अगर खो भी जाते हैं, तो आपको यह कार्य करना होगा.
इसके लिए आपको इन दोनों की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके बाद आपको साइट के online application for PAN और आधार के लिए आधार नंबर (UID) ’या एनरोलमेंट न० (EID) के विकल्प पर जाना होगा.
पैन के लिए आपको “Reprint PAN Card’’ पर जाना है. इसमें आपको “Online Application for changes/correction in PAN data” के विकल्प पर क्लिक करना है. इसके बाद आपके समक्ष एक फॉर्म खुल जाएगा. इसमें आपको अपनी मौजूदा पैन नंबर से जुड़ी सभी जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाएगा.
इसके बाद आपको साइट पर अपनी सभी जरूरी प्रमाण-पत्र की फोटोकॉपी जमा करनी होगी. ध्यान रहे कि आपको द्वारा दिए गए सभी कागजातों का स्व-सत्यापित होना जरूरी है.
इसके बाद आपको 107 रुपए आवेदन शुल्क का भुगतान करना है और फिर कुछ दिनों बाद या फिर 2 हफ्तों में आपके घर डाक के द्वारा आ जाएगा.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैन कार्ड गुम होने के बाद आप इसे ऑफलाइन तरीके से भी निकलवा सकते हैं. इसके लिए आपको अपने इनकम विभाग में जाकर संपर्क करना होगा.
डुप्लीकेट आधार ऐसे पाएं (How to get duplicate aadhaar)
डुप्लीकेट आधार पाने के लिए आपको अपने किसी भी निकटतम आधार केंद्र पर जाना होगा. जहां आपको आधार से जुड़ा एक फॉर्म दिया जाएगा और अगर आप अपना आधार नंबर जानते हैं या फिर एनरोलमेंट नंबर जाते हैं, तो आप आधार केंद्र के रजिस्ट्रार से डुप्लीकेट आधार बनाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं. ताकि वह जल्दी बिना किसी परेशानी के बना के आपको दें दे. नहीं तो आप फॉर्म भरकर आवेदन कर दें और फिर कुछ दिनों तक इंतजार करें. सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप ऑनलाइन तरीके से अपना आधार दोबारा से पा सकते हैं.
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बता दें कि आधार कार्ड दोबारा पाने के लिए खुद घर बैठे भी सरलता से ऑनलाइन पा सकते हैं. इसके लिए आपको आधार की आधिकारिक साइट के online application for PAN और आधार के लिए आधार नंबर (UID) ’या एनरोलमेंट न० (EID) के विकल्प पर जाना होगा. जहां से आप आधार प्राप्त कर सकते हैं.
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