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यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, राज्य सरकार देगी ट्रैक्टर खरीद पर 3 लाख रुपये, आइए यहां जानें आवेदन प्रक्रिया

Tractor Subsidy: उत्तर प्रदेश के किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है. अब किसानों को खेती करने में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. राज्य सरकार अनुदान योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी की छूट दे रही है. आइए यहां पढ़ें पूरी योजना से जुड़ी जानकारी.

KJ Staff
tractor subsidy
किसानों को मिलेगी ट्रैक्टर खरीद पर 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी की छूट (Image Source-AI generate)

उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों को सशक्त बनाने और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की है. राज्य सरकार द्वारा ट्रैक्टर अनुदान योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पात्र किसानों को 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर की खरीद करने  पर 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी की छूट मिलेगी. इस योजना के माध्यम से किसान कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं और उन्हें सीमांत किसानों पर भी निर्भर नहीं होना पड़ेगा.

किसानों को क्या फायदा होगा?

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान है, लेकिन आज भी कई छोटे और सीमांत किसान पारंपरिक तरीकों से खेती करने को मजबूर है, लेकिन इस योजना से किसानों को होगे ये फायदे-

  • किसानों को ट्रैक्टर मिलने से जुताई, बुवाई, निराई-गुड़ाई, ढुलाई और कटाई जैसे काम कम समय में पूरे होंगे और इससे किसानों की शारीरिक मेहनत कम होगी और खेती ज्यादा सुविधाजनक बनेगी.

  • ट्रैक्टर के उपयोग से मजदूरी पर होने वाला खर्च घटेगा. साथ ही समय पर खेत तैयार होने से डीजल, पानी और अन्य संसाधनों की बचत होगी, जिससे कुल उत्पादन लागत कम होगी.

कितनी मिलेगी सब्सिडी की छूट?

राज्य सरकार द्वारा शुरु की गई ट्रैक्टर अनुदान योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र किसानों को 45 HP या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर की खरीद पर अधिकतम 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. इस राशि का पैसा सीधे किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा.

आवश्यक दस्तावेज

  • अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र

  • आधार कार्ड

  • बैंक खाता विवरण

  • भूमि से संबंधित दस्तावेज

  • लेखपाल द्वारा सत्यापित रिपोर्ट

कैसे करें आवेदन?

  • इस योजना में इच्छुक किसान अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो कृषि विभाग के अनुसार, इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

  • इच्छुक किसान इस योजना में 15 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

  • साथ ही किसान आवेदन केवल कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल agriculture.up.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.

वहीं, विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि आवेदन को सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे. साथ ही कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अंतिम तिथि से पहले आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं.

English Summary: Uttar Pradesh government provide a subsidy Rs 3 lakh to farmers purchasing tractors Published on: 31 December 2025, 11:41 AM IST

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