अगर आप कोई छोटा-मोटा व्यापार करते हैं एवं आपका काम जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत है, तो आप प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का लाभ उठा सकते हैं. छोटे व्यापारियों ( 1.5 करोड़ वार्षिक टर्नओवर तक के ) के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य छोटे कारोबारियों, व्यपारियों एवं दुकानदारों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता देना है.
इस योजना के अंतर्गत अगर कोई पंजीकरण कराता है, तो उसे 60 साल की उम्र के बाद से 3000 रूपये हर माह पेंशन दिया जाएगा. इसके लिए आवेदन ऑनलाईन माध्यम से ही करना होगा. ध्यान रहे कि आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 40 के मध्य ही होनी चाहिए. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.
ध्यान देने वाली बातें
इस योजना का लाभ सरकार द्वारा सीधे आपके खाते में आएगा. इसमें वही लोग आवेदन कर सकते हैं, जिनका व्यापार भारत में होता है. आवेदनकर्ता का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए.
ये खबर भी पढ़ें: गांवों में भी पैर पसार रहा है कोरोना, खेती-किसानी करते समय इन उपायों का करें पालन
इस तरह से करें आवेदन
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का आवेदन ऑनलाइन ही लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र से संपर्क करना होगा. आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेज यहां सीएससी एजेंट के पास जमा करवाना है.जन सेवा केंद्र अधिकारी की सहायता से आपको ऑनलाइन फार्म भरना है. ध्यान रहे आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही एवं सटीक होनी चाहिए. दस्तावेजों के अभाव में या उनके गलत होने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है. आवेदन से पहले अपना बैंक खाता केवाईसी करवा लें, आधार को अपडेट करना जरूरी है. अगर आप पहले से किसी सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो आपसे इसकी जानकारी मांगी जा सकती है.
(आपको हमारी खबर कैसी लगी? इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें. इसी तरह अगर आज़ पशुपालन, किसानी, सरकारी योजनाओं आदि के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो वो भी बताएं. आपके हर संभव सवाल का जवाब कृषि जागरण देने की कोशिश करेगा)
Share your comments