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फसल नुकसान की सूचना किसानों को इतने घंटे में देनी होगी, वरना नहीं मिलेगी बीमा राशि !

किसानों के लिए यह साल अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा, क्योंकि इस साल किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जैसे- बेमौसम बारिश और ओले और फिर ये जानलेवा कोरोना महामारी. इस कोरोना देशभर में लॉकडाउन है. इस महामारी से बचाने के लिए सरकार भी मदद के लिए कई कदम उठा रही है. जिससे किसानों को राहत मिल सके. इसी क्रम में केंद्र सरकार ने एक एड्वाइजारी जारी की है.

मनीशा शर्मा

किसानों के लिए यह साल अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा, क्योंकि इस साल किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जैसे- बेमौसम बारिश और ओले और फिर ये जानलेवा कोरोना महामारी. इस कोरोना देशभर में लॉकडाउन है. इस महामारी से बचाने के लिए सरकार भी मदद के लिए कई कदम उठा रही है. जिससे किसानों को राहत मिल सके. इसी क्रम में केंद्र सरकार ने एक एड्वाइजारी जारी की है.

दरअसल फसल मड़ाई के बाद 14 दिन तक खेत में पड़ी फसल का अगर बेमौसम बारिश और ओले से नुकसान पहुंचा है तो 72 घंटे के अंदर आपको फसल बीमा कंपनी को सूचना देनी होगी. इसके बाद फसल नुकसान की भरपाई मिलेगी. केंद्र सरकार ने किसानों को 72 घंटे वाली इस शर्त का यह संदेश देकर उन्हें अलर्ट किया है. ऐसे में जिन किसानों की फसल मड़ाई के बाद से 14 दिन तक खेत में पड़ी फसल को अगर बेमौसम बारिश और ओले गिरने से नुकसान पहुंचा है तो उनको 72 घंटे के अंदर फसल बीमा कंपनी (Crop Insurance Company) को सूचना देनी पड़ेगी. तभी जाकर आपको फसल नुकसान की भरपाई की राशि मिलेगी. केंद्र सरकार ने 72 घंटे वाली सूचना किसानों को देकर उन्हें पहले ही अलर्ट कर दिया है. ताकि जिन किसान को फसल बीमा कंपनी की शर्तों के बारे में नहीं पता है तो वे पहले ही समझ जाए ताकि उन्हें बाद में नुकसान न झेलना पड़े.

फसलों पर हमेशा मौसम की मार पड़ती रहती है. कभी बेमौसम बारिश की वजह से तो कभी सूखे की वजह से इन पर काफी प्रभाव पड़ता है. ऐसे में किसानों को इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए सरकार ने किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Crop Insurance) चला रखी है. जिसके जरिए किसान मौसम द्वारा हुए फसल के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं. लेकिन ज्यादातर किसानों को ये नहीं पता है कि फसल नुकसान की सूचना कब देनी है. वे समय पर सूचना नहीं दे पाते जिस वजह से उन्हें फसल बीमा करवाने के बाद भी फसल के नुकसान का क्लेम लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

सरकार से मिले 2424 करोड़ रुपए

मीडिया में आई खबरों के अनुसार,  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत 16 अप्रैल तक लॉकडाउन में जिन किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा था उनमें से 12 राज्यों को 2424 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया है.

इस योजना में ज्यादा से ज्यादा किसानों को शामिल करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है. इस योजना से जोड़ने के लिए किसानों को फोन पर मैसेज (SMS)  भेजकर बीमा में शामिल होने की अपील की जा रही है ताकि खेती करने में उन्हें दिक्कत न आए. क्योंकि कृषि बीमा क्षेत्र काफी घटता जा रहा है. वर्ष 2018-19 में सिर्फ 507.987 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का ही बीमा हुआ था. जबकि पहले यह काफी ज्यादा हुआ करता था.

ऐसे करवाएं फसल बीमा-

आप फसल बीमा योजना लेने के लिए बैंक जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म (Online Form) भी भर सकते है.

ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाकर  फॉर्म भरना होगा.

यदि आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते है तो आपको नजदीकी बैंक शाखा पर जाना होगा.

जरूरी दस्तावेज

पीएम फसल बीमा योजना के लिए किसान को आपको इन दस्तावेजों की जरूरत होगी.

फोटोग्राफ

पैन कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस

वोटर आईडी कार्ड

पासपोर्ट

आधार कार्ड

English Summary: PMFBY: farmers will have to give information about crop loss in such an hour, otherwise they will not get insurance! Published on: 06 May 2020, 04:18 PM IST

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