
PMFBY 2025: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की एक प्रभावशाली पहल है. देश में अक्सर किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, मौसम की अनियमितता, कीट प्रकोप और अन्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिससे फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और किसान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह योजना शुरू की थी ताकि किसान बिना किसी आर्थिक तनाव के खेती कर सके.
हाल ही में केंद्र सरकार ने 35 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में ₹3,900 करोड़ का मुआवजा ट्रांसफर किया है, जो इस योजना की पारदर्शिता और उपयोगिता को दर्शाता है. अगर आपने अभी तक खरीफ फसल का बीमा नहीं कराया है, तो यह सुनहरा अवसर है. बीमा कराने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2025 है, इसलिए अब देर न करें.
किन-किन खरीफ फसलों के लिए कर सकते हैं बीमा?
आप निम्नलिखित खरीफ फसलों के लिए बीमा करवा सकते हैं:
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अनाज फसलें: बाजरा, ज्वार, मक्का, धान
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दलहन फसलें: मूंग, मोठ, ग्वार, चंवला, उड़द, अरहर
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तिलहन फसलें: सोयाबीन, तिल, मूंगफली
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अन्य: कपास
अगर इन फसलों को बुआई से कटाई के बीच किसी भी प्रकार का प्राकृतिक नुकसान होता है- जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, चक्रवात, कीट या रोग, तो किसान बीमा कंपनी से मुआवजा प्राप्त कर सकता है.
प्रीमियम कितना देना होगा? सरकार दे रही है सब्सिडी
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कम आय वाले किसानों के लिए भी बेहद सुलभ और किफायती है.
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खरीफ फसलों के लिए किसान को केवल 2% प्रीमियम देना होता है.
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उदाहरण के लिए, अगर आपकी फसल का कुल बीमा प्रीमियम ₹10,000 बनता है, तो किसान को सिर्फ ₹200 अपनी जेब से देना होगा.
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शेष ₹9,800 सरकार बीमा कंपनी को सब्सिडी के रूप में देती है.
यह प्रणाली किसानों को कम लागत में अधिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे खेती करना जोखिमपूर्ण नहीं बल्कि सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता है.
बीमा के लिए पात्रता क्या है?
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बीमा उन्हीं किसानों के लिए अनिवार्य होता है, जिन्होंने कृषि ऋण लिया है या जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) है.
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गैर-ऋणी किसान भी स्वेच्छा से इस योजना के तहत बीमा करवा सकते हैं.
कैसे करें आवेदन?
आप फसल बीमा के लिए निम्न माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:
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किसान सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर
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राज्य सरकार के पोर्टल के माध्यम से
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PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट: https://pmfby.gov.in
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मोबाइल ऐप: PMFBY ऐप डाउनलोड कर आवेदन करें
हेल्पलाइन और सहायता
यदि आपको आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, या दस्तावेजों से जुड़ी कोई समस्या है तो आप निम्न माध्यमों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं:
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हेल्पलाइन नंबर: 14447
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व्हाट्सएप चैटबॉट: 7065514447 पर ‘Hi’ भेजें और आगे की जानकारी पाएं.
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कृषि विभाग कार्यालय: अपने जिले के कृषि अधिकारी से संपर्क करें.
जरूरी तिथियां याद रखें
विवरण |
तिथि |
बीमा आवेदन की अंतिम तिथि |
30 अगस्त 2025 |
बीमा अवधि |
बुआई से लेकर कटाई तक |
मुआवजा दावा करने की समय सीमा |
घटना के 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट अनिवार्य |
निष्कर्ष: नुकसान की भरपाई का भरोसेमंद जरिया
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि आपदा के समय एक भरोसेमंद साथी है. यह योजना हर किसान को आर्थिक रूप से सुरक्षित करती है और खेती में होने वाले जोखिमों को कम करती है. इसलिए, अगर आपने अभी तक खरीफ फसल का बीमा नहीं कराया है, तो 30 अगस्त से पहले बीमा जरूर कराएं और अपने परिश्रम की रक्षा सुनिश्चित करें.
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