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PM Kisan 11th installment: कृषि मंत्री ने किया तारीख का ऐलान, जानिए किसको नहीं मिलेगा 11वीं किस्त का पैसा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 11वीं किस्त 31 मई को किसानों के खाते में आने वाला है.

प्राची वत्स
PM Kisan 11th installment
PM Kisan 11th installment

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 11वीं किस्त 31 मई को किसानों के खाते में आने वाला है. यानी PM Kisan योजना के तहत पात्र किसानों को 11वीं किस्त के 2000 रुपए 31 मई को दे दिये जाएंगे. जिसकी जानकारी खुद केंद्र कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने दी है.

अब सवाल यह उठता है कि किसको पैसा मिलेगा और किसको नहीं? इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले किसान भाइयों को PM Kisan Yojana का मुख्य उद्देश्य क्या है और PM Kisan 11th instalment को लेकर क्या कुछ अपडेट आया है इस पर बात करेंगे.

PM KISAN योजना की शुरुआत 2019 में देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा शुरू की गयी थी. जिसका उद्देश्य देश के सभी जरूरतमंद किसानों को खेती योग्य भूमि के साथ-साथ आर्थिक सहायता मुहैया करवाना ताकि वह अपना जीवनयापन एक सामान्य रूप से चला सकें.

ऐसे में इस योजना के तहत किसान भाइयों को हर साल 6000 रुपए सीधे बैंक खाते में 2000-2000 कर के 4 किस्तों में दी जाती है. ऐसे में लाखों उत्सुक किसान अपने खाते में 11वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे थे अब उनका इंतज़ार खत्म हो ही गया. अब बात करते हैं किसको मिलेगा और नहीं मिलेगा PM kisan के 11वीं किस्त का पैसा!

PM-KISAN योजना के तहत किसको मिलेगा लाभ!

सभी भूमिधारक किसान परिवार, जिनके नाम पर खेती करने योग्य भूमि है, उसे इस योजना का लाभ मिलेगा. वह पात्र हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए.

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PM-KISAN योजना का किसको नहीं मिलेगा लाभ

जो आर्थिक रूप से सबल हैं और जिनके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं हैं उन्हें इस योजना से वंचित रखा गया है.

संवैधानिक पदों पर पहले या वर्तमान में काम कर रहे लोगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.

पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री और लोकसभा, राज्य सभा, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों के पूर्व, वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष को भी इस योजना से वंचित रखा गया है.

केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.

सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या अधिक है (बहु कार्य करने वाले कर्मचारी/वर्ग IV/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर) उपरोक्त श्रेणी के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा.इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और प्रथाओं को अपनाकर पेशा करते हैं.

English Summary: PM Kisan 11th Installment, these people do not get the money Published on: 20 May 2022, 12:11 PM IST

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