जी हाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने दो आपराधिक मुकदमें में दोनों पक्षों को एक असाधारण आदेश देते हुए कहा की समाज में सौहार्द्र का सन्देश के साथ राजधानी में 100 पौधें रोपें | इसी आदेश के साथ ही दोनों पक्षों के द्वारा चल रहे आपराधिक मुकदमे को ख़त्म करने की इजाजत भी दे दी है आपको बता दें की दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ किसी मामले में क्रॉस एफआईआर करवाई गयी थी पर उन्होंने अदालत को बताया की अपने मामले को ये सौहार्द्र पूर्ण निपटा चुके हैं तब अदालत ने इस दलील को मानते हुए समाज में एकता की मिसाल के तहत दोनों पक्षों को 50-50 पौधे लगाने का आदेश दिया|
अदालत ने दोनों पक्षों को आदेश देते हुए कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के निदेशक (बागवानी)के पास पहुँच कर 26 सितम्बर को सुबह 11 बजे दिल्ली के विकासपुरी स्थित जिला पार्क में 50-50 पौधे रोपने का काम कराएं| अदालत के जज नजमी वाजरी ने न सिर्फ पौधे रोपने का आदेश दिया बल्कि यह भी बताया की पौधे किस तरह के होने चाहिए|
पौधे देसी प्रजाति और पत्ते झडने वाले होने चाहिए
उनकी उम्र कम से कम तीन साल हो
यदि पौधे कम उम्र के हो तो उनकी ऊंचाई कम से कम छह फिट की हो
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