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खेत के बाहर खड़ी थी बैलगाड़ी, पुलिस ने काट दिया भारी चालान

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पुलिस ने आनन-फानन में एक बैलगाड़ी का चालान काट दिया. हैरानी की बात तो ये है कि बैलगाड़ी किसी रोड़ या प्रतिबंधित मार्ग पर नहीं, बल्कि खेतों के बाहर खड़ी थी. पुलिस ने बैलगाड़ी मालिक पर गैर-बीमा वाहन रखने के एवज में 1,000 का चालान काटा.

सिप्पू कुमार

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट आने के बाद से पुलिस पर भ्रष्टाचार एवं गुंडागर्दी करने के आरोप तेजी से लग रहें है. देशभर से पुलिस द्वारा लोगों को प्रताड़ित करने की खबरे आ रही है. लेकिन यहां जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, उससे पता लगता है कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट की आड़ में किस तरह पुलिस अपनी दादागिरी चला रही है. दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पुलिस ने आनन-फानन में एक बैलगाड़ी का चालान काट दिया. हैरानी की बात तो ये है कि बैलगाड़ी किसी रोड़ या प्रतिबंधित मार्ग पर नहीं, बल्कि खेतों के बाहर खड़ी थी. पुलिस ने बैलगाड़ी मालिक पर गैर-बीमा वाहन रखने के एवज में 1,000 का चालान काटा.

जानकारी के मुताबिक किसान रियाज हसन की बैलगाड़ी उसके खेत के बाहर खड़ी थी कि इतने में सब-इंस्पेक्टर समेत पुलिस की एक एक टीम ने गैर-बीमा वाहन होने की एवज में 1,000 हजार रुपये का चालान काट दिया. हालांकि इस घटना के बाद ग्रामीणों ने जब भारी आक्रोश जताया तो पुलिस ने चालान रद्द कर दिया.

ट्रैक्टर ट्राली पर लागू होगा न्यू मोटर एक्ट

बता दें कि बैलगाड़ी पर न्यू व्हीकल एक्ट को लेकर अभी संशय बना हुआ है, लेकिन ये बात साफ हो गई है कि किसानों के ट्रैक्टर या ट्राली नए मोटर एक्ट के अंतर्गत आयेंगें और इसलिए इस पर भी भारी वाहन के सभी नियम लागू होंगे. ध्यान रहे कि ट्रैक्टर-ट्राली चलाने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास भारी वाहन चलाने का परमिट यानि लाइसेंस हो. ऐसा ना होने की स्थिति में आप पर भारी जुर्माना या आपको जेल भी हो सकता है. इसके अलावा ट्रैक्टर या ट्राली का बीमा और फिटनेस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. ट्रैक्टर या ट्राली को जुगाड़ गाड़ी की तरह गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने पर भी आपको भारी जुर्माना हो सकता है.

English Summary: new motor vehicle act police issue heavy challan to the farmer Published on: 18 September 2019, 02:32 PM IST

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