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सरकारी मदद से बनें उद्यमी! ₹10 लाख लोन पर ₹5 लाख माफ, जानें योजना के बारें में सबकुछ और ऑनलाइन फॉर्म भरने का आसन तरीके..

mukhyamantri Udyami Scheme: अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरु करने का सोच रहे हैं, तो इस योजना के तहत पा सकते हैं 10 लाख तक लोन. चलिए आइए यहां जानिए योजना के बारें में पूरी जानकारी विस्तार से..

KJ Staff
bihar news
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आवेदन शुरू (Image Source-AI generate)

बिहार सरकार ने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है. अगर कोई व्यक्ति अपने सपनों को पंख देना चाहता है और अपना का बिजनेस शुरु करना चाहता हैं, तो वह इस सरकारी योजना के तहत 10 लाख तक लोन पाकर अपने सपने को साकार कर सकता है.

बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए नए आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरु किया जा चुका है और अगर आप इस योजना में आवेदन करते हैं, तो आधा पैसा माफ कर दिया जाएगा.

कितना मिलेगा लोन और क्या हैं शर्तें?

बिहार सरकार ने इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की परियोजना स्वीकृति दी है. अगर कोई व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर बिजनेस की शुरुआत करता है तो वह इसमें 5 लाख रुपये तक अनुदान माफ कर दिया जाएगा. इसके अलावा, बची हुई राशि किसानों को बिना ब्याज लौटानी होगी. हालांकि, युवा उद्यमी योजना के तहत 1 प्रतिशत ब्याज देय होगा.

किन्हें मिलेगा लाभ?

  • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति

  • अत्यंत पिछड़ा वर्ग

  • महिला उद्यमी

  • युवा उद्यमी

  • दिव्यांगजन

योजना में कब तक करें आवेदन?

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 फरवरी से शुरु की जा चुकी है. अगर आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 तक ही कर सकते हैं. उसके बाद आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा. इच्छुक अभ्यार्थी तय समय सीमा के अंदर आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

जरूरी पात्रता शर्तें

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो.

  • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना जरुरी है.

  • जिस जिले में निवास हो, उसी जिले में उद्योग स्थापित करना अनिवार्य है.

  • चयनित प्रोजेक्ट में बाद में बदलाव संभव नहीं होगा.

  • यूनिट का स्वरूप प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए.

  • व्यवसाय आवेदक के निजी PAN पर पंजीकृत होना चाहिए.

कैसे करें आवेदन?

पहला चरण: रजिस्ट्रेशन

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bihar.gov.in पर जाएं.

  • उसके बाद लॉग-इन/पंजीकरण में MMUY विकल्प चुनें.

  • फिर ‘मुख्यमंत्री उद्यमी योजना’ लिंक पर क्लिक करें और आधार नंबर और आवश्यक जानकारी दर्ज करें.

  • उसके बा आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

दूसरा चरण: आवेदन फॉर्म भरना

  • उसके बाद पोर्टल पर दोबारा MMUY विकल्प चुनकर लॉग-इन करें और आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें.

  • इसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करफॉर्म सबमिट कर दें और प्रिंट सुरक्षित रखें.

लेखक: रवीना सिंह

English Summary: mukhyamantri udyami yojana have begun with loans of up to Rs 10 lakh and up to Rs 5 lakh waived know deadline and how to fill out the form Published on: 27 February 2026, 04:23 PM IST

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