1. Home
  2. ख़बरें

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राज्य सरकार ने क‍िया बड़ा बदलाव, इस ज‍िले में म‍िलेंगे 11 हजार

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बदलाव करते हुए अब 50 वर्ष तक की विधवा महिलाओं को शामिल किया है. बदायूं जिले में 11,000 नए आवास बनाए जाएंगे. पात्र महिलाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं. योजना में वंचित और निराश्रित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

KJ Staff
Mukhyamantri Awas Yojana Scheme
मुख्यमंत्री आवास योजना (Image Source- Shutterstock)

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) में बड़ा बदलाव करते हुए अब 50 वर्ष तक की विधवा महिलाओं को योजना का लाभ देने की मंजूरी दे दी है. वहीं बदायूं जिले में इस योजना के तहत 11 हजार आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. आवासों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पात्र लाभार्थी ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं. सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि आवास आवंटन में विधवा और निराश्रित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

जिला स्तर पर लक्ष्य और योजना का विस्तार

बदायूं जिले में योजना के तहत 11 हजार आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है. विभाग के अनुसार, इन आवासों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाएगा और इसके लिए सभी पात्र आवेदनकर्ताओं का चयन मानदंड के आधार पर किया जाएगा. वहीं मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को घर देना है जो बेसहारा और गरीब है.

विधवा महिलाओं को मिलेगा विशेष लाभ

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब तक 18 से 40 वर्ष की विधवा महिलाएं ही पात्र थीं. लेकिन नए बदलाव के बाद 50 वर्ष तक की विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकेंगी.

मुख्यमंत्री आवास योजना की पात्रता

विभाग ने इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. योजना में शामिल होने के लिए पात्रता की उम्र सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है. इससे बड़ी संख्या में विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी. लोगों ने पहले ही आवेदन करना शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्राथमिकता देने वाले वर्ग में शामिल हैं. प्राकृतिक आपदा ग्रस्त, कुष्ठ रोग प्रभावित, मुसहर, कोल, सहरिया, थारू, नट, चेरो, पछइया, लोहार, बैगा आदि जातियों के लोग. इसके साथ ही दिव्यांगजन और विधवा निराश्रित महिलाएं भी लाभार्थियों में शामिल होंगी.

आवश्यक दस्तावेज़

  • आवेदनकर्ता का पहचान पत्र और योजना में पंजीकरण के लिए आधार कार्ड जरूरी है. यह दस्तावेज आपकी व्यक्तिगत जानकारी और पहचान को सत्यापित करता है.

  • अगर योजना की पात्रता किसी विशेष जाति के आधार पर तय होती है, तो जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होता है. यह दस्तावेज सरकारी रिकॉर्ड में आपकी जाति साबित करता है.

  • आय प्रमाण पत्र आपकी वार्षिक या मासिक आय को दर्शाता है और योजना के लिए पात्रता तय करने में मदद करता है.

  • निवास प्रमाण पत्र यह दस्तावेज बताता है कि आप योजना के लागू क्षेत्र में रहते हैं. आवेदनकर्ता का स्थायी निवास प्रमाणित करना जरूरी है.

  • पासपोर्ट साइज़ फोटो योजना के आवेदन फॉर्म और पहचान के लिए आवश्यक है.

  • बैंक खाता संख्या, शाखा और IFSC कोड सहित जमा करना जरूरी है ताकि योजना के लाभ सीधे आपके खाते में भेजे जा सकें.

  • आवश्यक श्रेणी का प्रमाण पत्र यदि आप किसी विशेष श्रेणी से संबंधित हैं, जैसे दिव्यांगता, विधवा या अन्य, तो उसका प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है. यह दस्तावेज योजना में प्राथमिकता और लाभ सुनिश्चित करता है.

आवेदन कैसे करें?

  • आवेदनकर्ता सबसे पहले अपने गांव के प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी या ब्लॉक कार्यालय में जाकर संपर्क करें.

  • उसके बाद वहां से मुख्यमंत्री आवास योजना का आवेदन फॉर्म लें.

  • फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक और सही-सही भरें.

  • फॉर्म के साथ सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों की कॉपी संलग्न कर भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी के पास जमा कर दें.

 

English Summary: Mukhyamantri Awas Yojana Scheme rural benefits for widows up to 50 years 11000 houses in UP Budaun Published on: 26 September 2025, 04:21 PM IST

Like this article?

Hey! I am KJ Staff. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें. कृषि से संबंधित देशभर की सभी लेटेस्ट ख़बरें मेल पर पढ़ने के लिए हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें.

Subscribe Newsletters

Latest feeds

More News