
Solar Pump Scheme For Farmers: हरियाणा राज्य सरकार किसानों को सिंचाई के लिए कम लागत में सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है, जहां उन्हें सोलर पंप लगाने पर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है. यह योजना प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को 3 HP से लेकर 10 HP तक के सोलर पंप पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई में आत्मनिर्भर बनाना है ताकि उन्हें बिजली के खर्च से राहत मिल सके और समय पर फसलों की सिंचाई हो सके. सोलर पंप के उपयोग से जहां एक ओर सिंचाई की सुविधा सुलभ होगी, वहीं दूसरी ओर बिजली बिल में भी भारी बचत संभव होगी.
21 अप्रैल तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन
हरियाणा राज्य के किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए 21 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है. किसान पोर्टल पर जाकर अपनी आवश्यकतानुसार सोलर पंप की क्षमता का चयन कर सकते हैं, साथ ही अपनी पसंद की कंपनी भी चुन सकते हैं.
आवेदन करने से पहले जानें जरूरी शर्तें और पात्रता
हालांकि सोलर पंप पर सब्सिडी लेने के लिए किसानों को कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी है. योजना के लिए पात्रता इस प्रकार निर्धारित की गई है:
- जिन किसानों के पास पहले से बिजली आधारित कृषि पंप है, उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए अपना बिजली कनेक्शन बंद कराना अनिवार्य होगा.
- जिन किसानों ने बिजली कनेक्शन के लिए पहले ही आवेदन कर रखा है लेकिन अब तक उन्हें कनेक्शन नहीं मिला है, उन्हें योजना में प्राथमिकता दी जाएगी.
- किसान के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी/फ़र्द होना जरूरी है.
- आवेदक के परिवार के नाम पर पहले से कोई सोलर पंप कनेक्शन नहीं होना चाहिए.
- किसान के नाम पर बिजली आधारित पंप भी नहीं होना चाहिए.
भूजल स्तर के अनुसार भी पात्रता तय
हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (HWRA) के अनुसार जिन गांवों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, वहां ड्रिप या स्प्रिंकलर प्रणाली की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है. वहीं, जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे पहुंच गया है और जहां धान की खेती की जाती है, वहां के किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.
जरूरी दस्तावेज क्या हैं?
योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- परिवार पहचान पत्र (PPP ID)
- भूमि की जमाबंदी/फ़र्द
- सोलर पंप के लिए चयनित कंपनी को लाभार्थी हिस्सा जमा करने का प्रमाण
- यदि पहले बिजली आधारित ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया है तो उसकी आवेदन संख्या
आवेदन प्रक्रिया
- किसान सबसे पहले http://saralharyana.gov.in पोर्टल पर जाएं.
- लॉगिन करें या नया पंजीकरण करें.
- "Solar Pump Subsidy Scheme" को चुनें.
- सोलर पंप की क्षमता (3 HP से 10 HP) और प्रकार का चयन करें.
- अपनी पसंदीदा कंपनी का चयन करें.
- लाभार्थी हिस्से का भुगतान ऑनलाइन करें और उसका प्रमाण सुरक्षित रखें.
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आवेदन जमा करें.
अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क?
योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए किसान हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की वेबसाइट http://hareda.gov.in पर जा सकते हैं. इसके अलावा किसान अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, परियोजना अधिकारी या सहायक परियोजना अधिकारी से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं.
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